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राज्यसभा में राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो गया है. अब वंदेमातरम् का अपमान दंडनीय होगा. यानी कि राष्ट्रगीत के गायबन में अगर बाधा डाली तो वही सजा मिलेगी जो राष्ट्रगान के लिए बने कानून के तहत मिलती आई है.