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‘महिला है सिलेंडर नहीं उठा सकती…’ कहकर नहीं दी थी नौकरी, अब इस सरकारी कंपनी को देना पड़ा मुआवजा, SC ने लगाई फटकार

‘महिला है सिलेंडर नहीं उठा सकती…’ कहकर नहीं दी थी नौकरी, अब इस सरकारी कंपनी को देना पड़ा मुआवजा, SC ने लगाई फटकार

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, केवल महिला होने के आधार पर नौकरी न देना नारीत्व का अपमान है.

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