NEET प्रदर्शन में नाबालिग को चोट, CJP संस्थापक पर FIR की मांग, POCSO एक्ट का हवाला
Abhijit Dipke FIR: दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए एक नाबालिग से जुड़ी कथित घटना के सिलसिले में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
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Abhijit Dipke FIR: इंदौर पुलिस को एक लिखित शिकायत मिली है. इसमें दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए एक नाबालिग से जुड़ी कथित घटना के सिलसिले में सीजेपी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.
पुलिस को मिली लिखित शिकायत
एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोत्या ने बताया कि पुलिस को फैजान अंसारी नाम के व्यक्ति से शिकायत मिली, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में अपना बयान भी दर्ज कराया. डंडोत्या ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, "फैजान अंसारी नाम के एक व्यक्ति इस मामले में आए थे. उन्होंने एक शिकायत दर्ज की और विरोध प्रदर्शन के बारे में बयान दिया. उनके बयान के आधार पर एक अर्जी दी गई."
12 साल की लड़की से जुड़ा आरोप
शिकायत के अनुसार, अंसारी ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान एक 12 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट लग गई.
Indore, Madhya Pradesh: Complainant, Faizan Ansari says, "On July 28, a protest was held at Jantar Mantar in Delhi, which was organised by the founder of CJP, Abhijeet Dipke. Minors, including children, were also present there. During the lathi-charge, a 12-year-old girl… pic.twitter.com/Eex9F4dt8V
— IANS (@ians_india) August 13, 2026
पॉक्सो एक्ट का भी किया जिक्र
उन्होंने दिपके और अन्य सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' (पॉक्सो) एक्ट के प्रावधानों का जिक्र किया है. आईएएनएस से बात करते हुए अंसारी ने कहा, "विरोध प्रदर्शन के दौरान नाबालिग, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, मौजूद थे.
20 जुलाई को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आयोजित किया था. वहां नाबालिग बच्चे भी मौजूद थे. लाठीचार्ज के दौरान, एक 12 साल की लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट लग गई. इस संबंध में, मैं पॉक्सो एक्ट का जिक्र करना चाहूंगा. यह एक भारतीय कानून है, जिसके तहत, कहीं कोई अपराध होता है, तो उसकी शिकायत कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है."
दिल्ली के प्रदर्शन से जुड़ा मामला
यह शिकायत दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है, जहां छात्र और समर्थक इकट्ठे हुए थे.बाद में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के आरोप लगाए गए.
जांच के बाद आगे की कार्रवाई
पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई शिकायत की जांच और मामले में सौंपी गई अन्य सामग्री पर निर्भर करेगी.
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Input - IANS