साइबर फ्रॉड में गंवाए पैसे की होगी वापसी? MRM Portal पर ऐसे करें Refund Claim
MRM Portal: डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी लोग डर और दबाव में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते है. ऐसे में सबसे जरूर होता है कि ठगी का पता चलते ही बिना देरी किए शिकायत की जाए. अगर समय रहते शिकायत करने पर ठगी की रकम आरोपी के बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाती है, तो अब उस पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है.
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MRM Portal: आज के समय में साइबर ठगी किसी के साथ भी हो सकती है. कभी OTP के नाम पर तो कभी बैंक अधिकारी बनकर ठग लोगों को अपना शिकार बना लेते है. डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में भी लोग डर और दबाव में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते है. ऐसे में सबसे जरूर होता है कि ठगी का पता चलते ही बिना देरी किए शिकायत की जाए. अगर समय रहते शिकायत करने पर ठगी की रकम आरोपी के बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाती है, तो अब उस पैसे को वापस पाने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान हो सकती है.
गृह मंत्रालय ने शुरू किया नया MRM Portal
केंद्रीय गृह मत्रालय के Indian Cybercrime Coordination Centre यानी I4C ने Mobile Restoration Module (MRM) नाम का नया सब-पोर्टल शुरू किया है. इसे National Cybercrime Reporting Portal यानी NCRP से जोड़ा गया है. इसका मकसद साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को रिफंड के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों और बैंकों के चक्कर लगाने से बचाना है. अब पात्र व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
हालांकि यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है. MRM के जरिए रिफंड तभी मांगा जा सकता है, जब साइबर ठगी की रकम आरोपी के बैंक अकाउंट में पहले ही फ्रीज हो चुकी हो.. इसके लिए पीड़ित को ठगी के तुरंत बाद 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल के जरिए शिकायत करनी चाहिए.
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कब नहीं पड़ेगी FIR या कोर्ट ऑर्डर की जरूरत?
MRM पर रिफंड की प्रक्रिया रकम के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. अगर फ्रीज की गई रकम 50 हजार रुपये से कम है, तो आम तौर पर FIR या कोर्ट ऑर्डर की कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी और पुलिस शिकायत के आधार पर रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.
अगर 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम कई अलग-अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज है, लेकिन किसी एक अकाउंट में फ्रीज रकम 50 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है, तब भी FIR और कोर्ट ऑर्डर की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर किसी एक बैंक अकाउंट में 50 हजार रुपये से ज्यादा रकम फ्रीज है, तो रिफंड रिक्वेस्ट करने से पहले FIR दर्ज कराना और कोर्ट से आदेश लेना जरूरी होगा.
घर बैठे ऐसे करें Refund Claim
रिफंड क्लेम करने से पहले अपना बैंक अकाउट नंबर, PAN कार्ड की डिजिटल कॉपी, 14 अंकों का Complaint ID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तैयार रखें. इसके बाद MRM पोर्टल पर जाकर Citizen Login चुनें और NCRP में दर्ज मोबाइल नंबर से OTP के जरिए लॉगिन करें. फिर Raise Refund Request विकल्प पर जाकर अपना 14 अंकों का Complaint ID दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर फ्रीज की गई रकम की जानकारी दिखाई देगी. PAN कार्ड अपलोड करने के बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरें. अगर आपके मामले में जरूरी है, तो कोर्ट ऑर्डर की डिजिटल कॉपी भी अपलोड करनी होगी. Declaration पर टिक करके फॉर्म सबमिट कर दें. रिक्वेस्ट जमा होने के बाद पोर्टल MR2026 से शुरू होने वाली एक Unique Request ID देगा. इसी ID की मदद से आप अपने रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे.
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सबसे जरूरी बात यही है कि साइबर ठगी होने पर घबराने के बजाय तुरंत 1930 पर शिकायत करें. जितनी जल्दी शिकायत होगी, ठगी की रकम को फ्रीज करने और वापस पाने की संभावना उतनी ही बेहतर हो सकती है.