GST कटौती से सस्ती हुईं आपकी फेवरेट कारें... थार, नेक्सन और किआ पर मिलेगा सीधा फायदा, देखिए पूरा हिसाब
GST Council: सरकार के इस कदम से हर वर्ग को फायदा मिलेगा. चाहे कोई शहर में बाइक चला रहा हो, या गांव में खेती कर रहा हो अब सबका खर्च घटेगा. छोटी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें और गाड़ी के पार्ट्स सब कुछ पहले से सस्ता मिलेगा.
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GST Counsil: मोदी सरकार ने देश की जनता को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे अब कार, बाइक, ट्रैक्टर और खेती से जुड़ी मशीनें सस्ती हो जाएंगी. अब देश भर में केवल 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रहेंगे. पहले जो 12% और 28% टैक्स लगता था, वो अब हटा दिया गया है. ये फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
अब कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता
सरकार ने अब छोटी कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों और तिपहिया वाहनों पर लगने वाला 28% जीएसटी घटाकर 18% कर दिया है. इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा. अगर आप पेट्रोल या डीज़ल कार खरीदना चाहते हैं और वो 1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीज़ल) तक की है और लंबाई 4 मीटर से कम है, तो अब आपको पहले से कम दाम देने होंगे. मारुति ऑल्टो, टाटा नेक्सन, हुंडई i10, i20 जैसी गाड़ियां अब सस्ती मिलेंगी.
इसके साथ ही 350 सीसी तक की बाइक जैसे हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन, बजाज पल्सर, TVS अपाचे भी अब पहले से सस्ती हो जाएंगी. पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 18% लगेगा.
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
ऑटो पार्ट्स भी हुए सस्ते
सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि ऑटो कंपोनेंट्स यानी गाड़ियों के पार्ट्स भी अब सस्ते मिलेंगे. पहले इनमें अलग-अलग टैक्स लगता था, लेकिन अब सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% टैक्स लगाया जाएगा. इससे बाइक-कार के रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च भी कम हो जाएगा, जो हर वाहन मालिक के लिए राहत की बात है.
खेती-किसानी से जुड़ी मशीनों पर भी राहत
किसानों के लिए भी सरकार ने राहत का ऐलान किया है. अब ट्रैक्टर, मिट्टी जोतने वाली मशीनें, हार्वेस्टर, पुआल काटने की मशीनें, और बायो-कीटनाशकों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है. पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, अब सिर्फ 5% टैक्स देना होगा. इससे खेती का खर्च कम होगा और किसान आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद सकेंगे.
वित्त मंत्री ने क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये फैसले "आम आदमी, खेती-किसानी और मजदूरों" को राहत देने के लिए लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार का फोकस उन चीजों पर रहा, जो दैनिक उपयोग में आती हैं और सीधे जनता पर असर डालती हैं. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और टैक्स सिस्टम को और ज्यादा साफ और आसान बनाया जा सकेगा.
कब से लागू होगा नया नियम?
सरकार द्वारा किए गए ये सभी बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे. यानी इसके बाद जब भी आप गाड़ी खरीदेंगे या किसी खेती की मशीनरी का बिल बनाएंगे, तो आपको कम जीएसटी देना होगा.
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सरकार के इस कदम से हर वर्ग को फायदा मिलेगा. चाहे कोई शहर में बाइक चला रहा हो, या गांव में खेती कर रहा हो अब सबका खर्च घटेगा. छोटी गाड़ियां, दुपहिया वाहन, ट्रैक्टर, कृषि मशीनें और गाड़ी के पार्ट्स सब कुछ पहले से सस्ता मिलेगा. यह फैसला केवल महंगाई को कंट्रोल करने वाला नहीं, बल्कि आम आदमी की जिंदगी को थोड़ी और आसान बनाने वाला है.
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