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प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही. उन्होंने इसमें लोगों की सहभागिता का अनुरोध भी किया. उन्होंने साफ किया कि नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है.

प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रविवार को सख्त कदम उठाए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का ऐलान किया है.

 ‘खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना’

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर किसी तरह की कोताही नहीं बरतने की बात कही. उन्होंने इसमें लोगों की सहभागिता का अनुरोध भी किया. उन्होंने साफ किया कि नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी है. उन्होंने लिखा, "प्रदूषण नियंत्रण में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.”

 ‘प्रदूषण के विरुद्ध इस प्रयास में सरकार का सहयोग करें’

उन्होंने आगे लिखा, "सभी दिल्लीवासियों से विनम्र अपील है कि प्रदूषण के विरुद्ध इस प्रयास में सरकार का सहयोग करें, नियमों का पालन करें और स्वच्छ व स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाएं.”

‘एमसीडी और जिला प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई करेंगे’

सीएम रेखा गुप्ता ने 48 सेकेंड का एक वीडियो भी शेयर किया. इसमें बताया गया है कि नियमों के उल्लंघन करने पर मौके पर ही कार्रवाई होगी. वीडियो में बताया गया, "दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है. हर नागरिक की सेहत सरकार की पहली जिम्मेदारी है. अब खुले में कूड़ा, पत्ते या प्लास्टिक जलाने पर सीधे 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा. एमसीडी और जिला प्रशासन मौके पर ही कार्रवाई करेंगे.”

‘कोई ढिलाई नहीं, कोई समझौता नहीं’

वीडियो में बताया गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी के तंदूर पूरी तरह 100 प्रतिशत बंद होंगे. यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है. सिर्फ गैस और बिजली आधारित तंदूर ही चलेंगे. नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और उपकरण जब्त होंगे. दिल्ली में सड़कों पर निर्माण सामग्री का खुला भंडारण भी अब नहीं चलेगा.

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