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‘क्या वाकई आपको इस हद तक जाने की जरूरत है’, CJP नेताओं को हाई कोर्ट की फटकार, BJP नेता के खिलाफ किया था पोस्ट

BJP नेता गौरव भाटिया ने सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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10 Sep 2026
( Updated: 10 Sep 2026
06:27 PM )
‘क्या वाकई आपको इस हद तक जाने की जरूरत है’, CJP नेताओं को हाई कोर्ट की फटकार, BJP नेता के खिलाफ किया था पोस्ट
Image Source- IANS/PremNath Pandey)
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BJP नेता गौरव भाटिया की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर दायर मानहानि के केस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट से CJP नेताओं को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने CJP को 24 घंटे का समय देते हुए AI से बने Video को हटाने के आदेश दिए हैं. 

गौरव भाटिया ने सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने CJP और अभिजीत दिपके को समन जारी किया है. 

हाई कोर्ट ने लगाई फटकार 

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सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने गौरव भाटिया के खिलाफ उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने को कहा है. जिनमें उनके नाम पर एक फर्जी कोट्स जोड़ा गया था. अदालत के आदेश के मुताबिक, गौरव भाटिया से जुड़े पोस्ट 24 घंटे के भीतर डिलीट कर दिए जाएं. 

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP नेताओं के वकील से निर्देश लेने को कहा कि क्या वे गौरव भाटिया के खिलाफ किए गए पोस्ट को हटाना चाहते हैं. हाईकोर्ट को बताया गया कि AI से बनाया गया बैनर हटा दिया गया है. 

इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? 

दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि विरोध करने के अलग-अलग तरीके होते हैं. क्या वाकई आपको (CJP) इस हद तक जाने की जरूरत है? आप युवा हैं. आपकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि हम भी उसी उम्र से गुजरे हैं. उच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि गौरव भाटिया इस उम्र से नहीं गुजरे हैं. जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा, 

‘युवाओं को अपनी बात और चिंता रखने की भावना हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह का कंटेट डालने से बचना चाहिए.’ 

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कोर्ट ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसे सही तरीके से रखना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर खुद पोस्ट हटाने को तैयार हैं तो फिलहाल अदालत को पोस्ट हटाने का आदेश देने की जरूरत नहीं है. 

गौरव भाटिया ने क्या कहा? 

गौरव भाटिया ने कहा कि मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं. दूसरी ओर वह व्यक्ति है जो तस्वीर में छेड़छाड़ कर रहा है और एक चैनल का लोगो इस्तेमाल करके उसे विश्वसनीयता दे रहा है. गौरव भाटिया ने कहा कि याचिका दायर करने के बाद भी एक इकोसिस्टम मौजूद है. पश्चाताप कहां है? 

क्या है पूरा मामला? 

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5 सितंबर को CJP नेता आशुतोष रांका की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया गया था. जो सौरव दास ने पहले पोस्ट किया था. इस पोस्ट में एक ग्राफिक्स था जिसमें गौरव भाटिया की तस्वीर और नाम के साथ स्वतंत्र भारद्वाज को ‘दिमागी नक्सल’ बताए जाने समेत कई बातें लिखी थीं. इस पोस्ट पर गौरव भाटिया ने किसी भी तरह का बयान देने से इंकार किया था और पोस्ट को फर्जी बताया था. इसके बाद सौरव दास ने पोस्ट डिलीट करते हुए कहा था कि यह ग्राफिक AI से बनाया गया था.

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