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बिंदास होकर ले जाएं सामान, एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा फाइन, रिपोर्ट का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खंडन, कहा- नया नियम नहीं बना है

भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा. अब इसपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलकर बातचीत की है. उन्होंने कहा है कि कोई नया नियम नहीं बना है.

22 Aug, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
12:47 AM )
बिंदास होकर ले जाएं सामान, एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा फाइन, रिपोर्ट का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया खंडन, कहा- नया नियम नहीं बना है
Ashwini Vaishnaw

बीते दिन खबर आई थी कि भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा. अब इसपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलकर बातचीत की है. उन्होंने कहा है कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान साथ ले सकते हैं, कोई नया नियम नहीं बना है. उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर वजन होने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है.

दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ अब लागू किया जाएगा. इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सामान ले जाना पर अतिरिक्त किराया देना होगा. लेकिन अब इस बात का रेल मंत्री खंडन किया है. 

क्या कहा गया रिपोर्ट में? 

दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार इस नियम के मुताबिक यात्रा की अलग-अलग बोगी कैटेगरी के हिसाब से बिना किसी अतिरिक्त किराए के सामान ले जाने की इजाजत होती है. फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी. एसी सेकेंड क्लास यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम, जबकि थर्ड एसी और स्लीपर क्लास यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तय की गई है. वहीं, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिकतम 35 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति दी जाएगी.

वजन और साइज नहीं होगा चेक- रेल मंत्री

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह ही सामान की प्री-बुकिंग सुविधा शुरू की जाएगी. तय सीमा से अधिक वजन होने पर यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. नियम लागू करने के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी, जहां प्लेटफॉर्म पर प्रवेश से पहले ही बैग का वजन और आकार चेक किया जाएगा. यानी अब यात्रियों के सामान का वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग का साइज भी निर्धारित सीमा में होना आवश्यक होगा.

रेल मंत्री ने किया रिपोर्ट्स का स्पष्ट रूप से खंडन

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रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जांच के दौरान तय सीमा से अधिक और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर यात्रियों से सामान्य से ज्यादा किराया वसूला जाएगा. यात्रियों को केवल 10 किलो तक अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति होगी, जबकि इससे अधिक वजन का लगेज पहले से बुक कराना अनिवार्य होगा. हालांकि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब इन रिपोर्ट्स का स्पष्ट रूप से खंडन किया है.

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