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निशिकांत दुबे पर कमेंट पड़ा भारी, 2 करोड़ के मानहानि केस में फंसी महुआ मोइत्रा! कोर्ट की फटकार के बाद हटाया पोस्ट
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. यह मामला एक पॉडकास्ट में की गई टिप्पणी से जुड़ा है.
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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और BJP सांसद निशिकांत दुबे के बीच लड़ाई काफी पुरानी है. यह मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया. जिसमें TMC सांसद को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट में BJP सांसद निशिकांत दुबे की मानहानि के मामले पर सुनवाई हुई थी.
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा और उनके पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था. निशिकांत दुबे का आरोप है कि सुभाष चंद्र गर्ग ने 17 सितंबर को एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में उनके बारे में झूठी और बदनाम करने वाली बातें कहीं. मामले पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े कुछ पोस्ट हटाने और एडिट करने के निर्देश दिए हैं.
पॉडकास्ट पर हुआ था विवाद
BJP सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे कि 17 सितंबर को सुभाष चंद्र गर्ग ने एक पॉडकास्ट किया था. जिसमें उन्होंने दुबे पर झूठी और बदनाम करने वाली बातें की थी. इस वीडियो के कुछ पार्ट अलग-अलग सोशल मीडिया पेज पर डाले गए. निशिकांत दुबे ने इसे छवि खराब करने वाला कृत्य बताया.
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BJP सांसद ने 21 सितंबर को सुभाष चंद्र गर्ग को कानूनी नोटिस भेजा था. इसमें कहा गया था कि वे इस तरह की टिप्पणी को तुरंत वापस लें और वीडियो को तुरंत हटाएं. इसके साथ-साथ निशिकांत दुबे ने कोर्ट से स्थायी और अनिवार्य रोक की मांग, माफी और दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी.
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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई जस्टिस तुषार राव गेडेला ने की. उन्होंने सुभाष चंद्र गर्ग से कहा कि यूट्यूबर के पॉडकास्ट में कही गई आपत्तिजनक बातों को बीप या ब्लॉक किया जाए. कोर्ट ने महुआ मोइत्रा और सुभाष गर्ग दोनों से जवाब मांगा था. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सुभाष चंद्र गर्ग को पॉडकास्ट में तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था. कोर्ट ने निशिकांत दुबे पर इस तरह के शब्दों का बेहद अपमानजनक और अमर्यादित माना और मामले को गंभीरता से लिया. कोर्ट के निर्देशों के बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने भरोसा दिलाया कि वह इस तरह के पोस्ट को X समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लेंगे.
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