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सरकार ने पॉल्यूशन को देखते हुए बढ़ा दिए इस चीज के दाम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा तगड़ा असर

Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर एक तमाम इलाके में एयर क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है। वही ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तरह की पाबंदिया लगायी गयी है। जिसके बाद अब दिल्ली में लोगो को एक और बड़ा झटका लग सकता है।

20 Dec, 2024
( Updated: 20 Dec, 2024
12:12 PM )
सरकार ने पॉल्यूशन को देखते हुए बढ़ा दिए इस चीज के दाम, आम जनता की जेब पर पड़ेगा तगड़ा असर
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Delhi Pollution: भारत देश के राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियों में पॉल्यूशन का स्तर बद से बहत्तर हो जाता है।पॉल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है की लोगो को सांस तक लेने में इतनी दिक्कत आने लगती है।  इस बार भी यही हाल देखने को मिला है।  दिल्ली एनसीआर एक तमाम इलाके में एयर क्वालिटी काफी ज्यादा बेकार है।  वही ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तरह की पाबंदिया लगायी गयी है।  जिसके बाद अब दिल्ली में लोगो को एक और बड़ा झटका लग सकता है।  दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा गया है।  जिसमे पार्किंग जैसी चीजों के दाम को दोगुना करने की बात हो गयी है।  यानी अब गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना पड़ सकता है आपकी जेब पर भारी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....

पॉल्यूशन को कम करने की मुहीम 

वही आपको बता दे, एमसीडी ने बताया की ख़राब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए ये प्रस्ताव तैयार किया गया है इससे प्राइवेट वाहनों की आवाजाही में कमी होगी और कुछ हद तक पॉल्यूशन पर भी असर पड़ेगा।  ग्रप 2 के तहत दिल्ली में ऐसी ही तमाम तरह की पाबंदिया और नियम लागू किये है।  फिलहाल दिल्ली में पार्किंग चार्ज 20 रूपये से लेकर 100 रूपये तक है।  अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी जाती है तो य दोगुना हो जाएगा।  यानी जहा 1 घंटे के लिए आपको 20 रूपये देने होते थे वही आपको अब इसके लिए 40 रूपये देने पद सकते है।  

दिल्ली में लागू ग्रप -3 

वही आपको बता दे, पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है।  कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मैनजमेंट की उप समिति ने ये फैसला लिया है। ग्रप -3 के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके आलावा , बिल्डर प्रोजेक्ट , सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है।  ग्रप -3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमे , एयरपोर्ट , अस्पताल ,एलिवेटर रोड और एसटीपी प्लांट परियोजना को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिए जाते है।  

कब लागू होता है गैप ?

AQI 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है।  इसमें हर दिन सड़को की सफाई की जाती है।  नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है।  बता दे, ग्रप में कुल चार चरण आते है। पहले चरण तब लागू होता है , जब AQI 201 और 300 के बीच रहता है।  इसके बाद दूसरा चरण 301 से लेकर 400 के बीच रहने पर लागू होता है।जबकि तीसरा चरण 401 से लेकर 450 रहने पर लागू होता है।  वही चौथा चरण मे AQI से 450 से अधिक होने पर लागू किया जाता है।  

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