अगर वोट देने के लिए दे रहा है कोई उम्मीदवार लालच, तो तुरंत यहां करें शिकायत दर्ज
Delhi VidhanSabha Election: पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पैसे देकर वोट लेने के आरोप लगाते रहते हैं , इन्हीं सब से निपटने के लिए अब चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। इसके साथ ही राजनेताओ को एक दसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने को लेकर सख्त हिदायत पहले ही दी जा चुकी है।

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Delhi VidhanSabha Election: केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आज यानी 5 फरवरी को वोट डालने शुरू हो गए है। इसके अलावा देश के और भी राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के चलते कई बार वोट लेने के नाम पर रिश्वत और पैसे बाटने जैसी खबरे सामने आती रहती है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर पैसे देकर वोट लेने के आरोप लगाते रहते हैं , इन्हीं सब से निपटने के लिए अब चुनाव आयोग ने कमर कस ली है।
इसके साथ ही राजनेताओ को एक दसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने को लेकर सख्त हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आपको पैसों को लालच देकर आपका वोट खरीदने कि कोशिश करता है तो आप उसकी शिकायत कहा सकती हैं। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से .....
कहां करें शिकायत
दिल्ली विधानसभा चुनावों में वोटरों को रिझाने का शोर अब थम सा गया है ,कल यानी 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनाव में पार्टियों ने एक दूसरे पर वोटरों से वोट लेने के लिए पैसे बाटने के खूब आरोप लगाए हैं , इन सभी में वोटरों को सतर्क रहने कि जरूरत हैं आपका वोट आपका अधिकार है आप जिसे चाहे दे सकते हैं।
अब अगर फिर भी कोई उम्मीदवार आपका वोट खरीदने की कोशिश करता है तो आप इसकी शिकायत cVigil ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं इस ऐप पर जाकर आप पैसा बांट रहे उम्मीदवार की तस्वीर अपलोड करके शिकायत लिखकर भेज सकते हैं। CEC का दावा हैं कि आपकी शिकायत के 100 मिनट के भीतर एक्शन ले लिया जाएगा।
ऐप के अलावा इस तरह भी की जा सकती हैं शिकायत
अगर कोई आपको वोट देने के बदले पैसे या अन्य कोई लालच दे रहा है तो यह चुनावी आचार सहिंता का उल्लंघन और एक गंभीर अपराध है , आप संबंधित ऐप के आलावा इलेक्शन कमीशन के टोल फ्री नंबर 1950 पर भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर 112 नंबर पर काल, करके इसकी सुचना दे सकते हैं , वहीं अगर आपके पास फोटो या वीडियो हो तो आपका केस और भी मजबूत हो सकता है।
चुनाव आयोग ने बताया इन डॉक्यूमेंट्स से भी डाल सकते हैं वोट
चुनाव आयोग के मुताबिक ,अगर आपके पास वोट आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन आप रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार हैं , वही चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 डाक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है , जिसमें से किसी एक के भी होने पर आपको वोट डालने दिया जाएगा।
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आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,सर्विस आईडी कार्ड ,पोस्ट ऑफिस या बैंक की पासबुक ,ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट ,पेंशन कार्ड