इनएक्टिव PAN से कर रहे लेन-देन? तो हो जाएं सावधान! ₹10,000 तक का जुर्माना है तय
पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर टैक्स, बैंकिंग और वित्तीय कार्यों के लिए. अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है और आप फिर भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं.

Pan Card InActive: अक्सर लोग यह मानते हैं कि एक बार पैन कार्ड बन जाने के बाद वह हमेशा के लिए एक्टिव रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. खासतौर पर अगर आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है. आयकर विभाग (Income Tax Department) ऐसे मामलों में न केवल कार्ड को निष्क्रिय करता है, बल्कि ₹10,000 तक का जुर्माना भी लगा सकता है.
पैन कार्ड क्यों हो जाता है इनएक्टिव?
पैन कार्ड इनएक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने उसे आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया. सरकार ने तय किया है कि हर पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. यदि आपने तय समय सीमा तक ऐसा नहीं किया, तो आपका पैन अपने आप इनएक्टिव हो सकता है.
इनएक्टिव पैन कार्ड का मतलब है कि आप:
1.इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
2. बैंक से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे
3. बड़े लेन-देन (जैसे 50,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन) नहीं कर सकेंगे
4. और अगर आप इनएक्टिव पैन का इस्तेमाल करते पाए गए, तो जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है
5. पैन कार्ड इनएक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आपने उसे आधार कार्ड से लिंक
क्या है इस पर जुर्माना?
अगर किसी व्यक्ति का पैन कार्ड इनएक्टिव है और वह फिर भी उसका उपयोग कर रहा है (जैसे बैंक में जमा, रिटर्न फाइलिंग, निवेश आदि के लिए), तो आयकर विभाग ऐसे मामलों में ₹10,000 तक का जुर्माना लगा सकता है. यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत लगाया जा सकता है.
इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते यह जांच लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
ऐसे करें पैन कार्ड का स्टेटस चेक – घर बैठे
आप आसानी से ऑनलाइन यह जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Verify Your PAN’ विकल्प पर क्लिक करें
नया पेज खुलेगा, जहां आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:
PAN नंबर
पूरा नाम (जैसा पैन पर है)
जन्मतिथि
मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें
अब स्क्रीन पर आपके पैन कार्ड का स्टेटस दिखाई देगा — Active या Inactive
पैन इनएक्टिव है? तो इसे तुरंत आधार से लिंक करें
अगर आपको पता चलता है कि आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है, तो सबसे पहले यह जांचें कि क्या यह आपके आधार से लिंक है या नहीं. अगर लिंक नहीं है, तो यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है. ऐसे में आपको उसे आधार से लिंक करना होगा.
पैन को आधार से लिंक करने के लिए:
https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
लॉगिन करने के बाद ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें
PAN और आधार नंबर दर्ज करें
OTP वेरिफिकेशन करें और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें
कुछ समय बाद आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा
सावधानी ही बचाव है
पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर टैक्स, बैंकिंग और वित्तीय कार्यों के लिए। अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है और आप फिर भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं.