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आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कट सकते हैं 3 करोड़ लोगों के नाम, वेबसाइस पर ऐसे करें अपने नाम की जांच

उत्तर प्रदेश में आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता की सूची जारी की जाएगी. मुख्य निवार्चन अधिकारी नवदीप रिणवा दोपहर को 3 बजे लखनऊ में पूरी लिस्ट जारी करेंगे.

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06 Jan 2026
( Updated: 06 Jan 2026
11:58 AM )
आज जारी होगी यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, कट सकते हैं 3 करोड़ लोगों के नाम, वेबसाइस पर ऐसे करें अपने नाम की जांच
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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार दोपहर 3 बजे तक ड्रफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी. यह सूची लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए जारी की जाएगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा खुद सूची जारी करेंगे. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होते ही मतदाता निर्वाचन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकेंगे.

2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटे

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, यूपी में अब तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन SIR प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जा रही है, उसमें क़रीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल किए गए हैं. यानी, लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.

नाम कटने की क्या है वजह?

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम कटने की कई वजह बताई है, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार है.

  • जिनका निधन हो चुका है.
  • जो किसी दूसरे जिले या राज्य में स्थायी तौर पर माइग्रेट कर गए हैं.
  • जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है.
  • गणना प्रपत्र न भरने वाले मतदाता.
  • वो मतदाता जिनका दिए गए पते पर सत्यापन नहीं हो सका है.

तो ये वो कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से मतदाताओं के नाम कटे हैं.

6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ-साथ दावे और आपत्तियों का विकल्प भी खुला रहेगा. मतदाता 6 फरवरी तक अपने नाम से जुड़ी किसी भी तरह की आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं. तय समय सीमा के भीतर जो भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज कराता है, उसकी निष्पक्ष तरीके से अधिकारियों द्वारा जाँच की जाएगी.

वेबसाइट पर ऐसे करें नाम की जाँच

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अगर किसी को जारी लिस्ट में अपने नाम की जाँच करनी हो, या फिर किसी भी तरह की त्रुटि हो, तो वह ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता विवरण में से जरूरी जानकारी भरकर आसानी से सब कुछ जान सकते हैं.

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