Advertisement

अगले 24 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, वरना 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की होगी जेल, मेडिकल वीजा 29 अप्रैल को एक्सपायर

भारत में रह रहे अभी पाकिस्तानियों को अगले 24 घंटे में देश छोड़ना होगा. ऐसा न करने पर इन सभी पर 3 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है.

28 Apr, 2025
( Updated: 28 Apr, 2025
05:55 PM )
अगले 24 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा, वरना 3 लाख का जुर्माना और 3 साल की होगी जेल, मेडिकल वीजा 29 अप्रैल को एक्सपायर
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है. दोनों देशों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं. आतंकी  हमले के 24 घंटे बाद ही सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया था. जिसे बाद में 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था. सरकार के इस आदेश के बाद 537 पाकिस्तानी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं. लेकिन अभी भी कई पाकिस्तानी भारत में रुके हुए हैं. ऐसे में सरकार ने रविवार को एक नोटिस जारी कर इन सभी को अगले 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा है. अगर ऐसा नहीं होता है. तो उन सभी पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल या 3 लाख का जुर्माना या दोनों हो सकता है. सभी पर "इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट" के तहत वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर दोषी माना जाएगा. 

अगले 24 घंटे में भारत छोड़े वरना सजा और जुर्माना दोनों लगेगा

बता दें कि भारत सरकार द्वारा 4 अप्रैल से लागू "इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025" के तहत वीजा की शर्तों या भारत में रुकने की तय अवधि का उल्लंघन करने पर पाकिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. SAARC वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने वालों की तय समय-सीमा 26 अप्रैल थी. वहीं मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए आज यानी 29 अप्रैल की तय समय-सीमा थी. इसके अलावा शॉर्ट टर्म विजा रखने वाले 537 यात्री भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके हैं. लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर मेडिकल वीजा सहित सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा. भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 23 अप्रैल को बताया था कि पाकिस्तानियों के लिए 14 कैटेगरी में जारी किए गए सभी वीजा रद्द किए जा रहे हैं. इनमें 13 कैटेगरी के वीजाधारकों को 25 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा. लेकिन इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए दो दिन का समय और बढ़ा दिया गया.  27 अप्रैल को 13 कैटेगरी में रहने वाले पाकिस्तानियों को हर हाल में देश छोड़ना था.ऐसा न करने पर इन सभी पर 3 लाख का जुर्माना और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकती है.

इन पाकिस्तानी वीजा धारकों को मिली है 29 अप्रैल तक की मोहलत 

बता दें कि भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के इलाज के लिए मेडिकल वीजा भी जारी करती है. इसके जरिए भारत में अधिकतम 2 मरीज और 1 परिजन की एंट्री हो सकती है. लेकिन इनका भी वीजा 29 अप्रैल यानी आज एक्सपायर हो रहा है. इन्हें भी भारत सरकार ने मानवीय आधार पर 2 दिन की मोहलत दी थी. ताकि यह सभी अपना इलाज अच्छे से करा सकें और सुरक्षित अपने वतन लौट सकें. इन सभी को इलाज के दौरान अपने सभी मेडिकल दस्तावेज दिखाने होते हैं. ताकि जांच में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए. वहीं एक और कैटेगरी में पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है. इसमें डिफेंस, नेवी और एयर फोर्स के डिप्लोमैट्स होते हैं. इन्हें "अनवांटेड पर्सन" घोषित किया गया है. 

Tags

Advertisement
LIVE
Advertisement
अधिक
Welcome में टूटी टांग से JAAT में पुलिस अफसर तक, कैसा पूरा किया ये सफर | Mushtaq Khan
Advertisement
Advertisement