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श्रीनगर एयरपोर्ट बवाल मामले में DGCA ने आर्मी अफसर को नहीं बख्‍शा, 5 साल के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला

स्पाइसजेट ने जुलाई में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी एयरलाइन स्टाफ से मारपीट करने वाले वरिष्ठ आर्मी अधिकारी पर पांच साल के लिए उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है. अब इस मामले में स्पाइसजेट ने आर्मी अधिकारी पर पांच साल के लिए उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है.

27 Aug, 2025
( Updated: 27 Aug, 2025
03:31 PM )
श्रीनगर एयरपोर्ट बवाल मामले में DGCA ने आर्मी अफसर को नहीं बख्‍शा, 5 साल के लिए नो-फ्लाई लिस्ट में डाला
श्रीनगर मामले में DGCA का एक्शन

स्पाइसजेट ने जुलाई में श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी एयरलाइन स्टाफ से मारपीट करने वाले वरिष्ठ आर्मी अधिकारी पर पांच साल के लिए उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है. 26 जुलाई को पुलिस ने इस अधिकारी के खिलाफ चार स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमला करने और उन्हें चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था. पीटीआई की खबर के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक, इस अधिकारी को स्पाइसजेट की नो-फ्लाइ लिस्ट में पांच सालों के लिए शामिल किया गया है. इस अवधि के दौरान वह स्पाइसजेट की किसी भी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय या नॉन-शेड्यूल्ड फ्लाइट में यात्रा नहीं कर पाएंगे.

स्पाइसजेट ने जुलाई में श्रीनगर इंटरनेश्नल हवाई अड्डे पर अपने कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले एक वरिष्ठ आर्मी अधिकारी पर पांच साल का उड़ान प्रतिबंध लगा दिया है. 26 जुलाई को पुलिस ने इस अधिकारी के खिलाफ चार स्पाइसजेट कर्मचारियों पर हमला करने और उन्हें घायल करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. पीटीआई के मुताबिक, अधिकारी को स्पाइसजेट की नो-फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है. इस प्रतिबंध के तहत वह अगले पांच वर्षों तक स्पाइसजेट की किसी भी घरेलू, अंतरराष्ट्रीय या नॉन-शेड्यूल्ड उड़ान में यात्रा नहीं कर पाएंगे.

चार ग्राउंड स्टाफ पर अधिकारी ने किया था हमला 

दरअसल स्पाइसजेट ने इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. हालांकि, 3 अगस्त को एयरलाइन ने जानकारी दी थी कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बोर्डिंग से पहले इस वरिष्ठ अधिकारी ने एयरलाइन के चार ग्राउंड स्टाफ पर हमला किया था. हमले में एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर भी हुआ. बताया जा रहा है कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारी से अतिरिक्त कैबिन बैगेज के लिए शुल्क अदा करने को कहा गया.

धारा 115 के तहत केस दर्ज

इस मामले में स्थानीय पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 के तहत मामला दर्ज किया है, जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने से संबंधित अपराध है. वहीं, संबंधित अधिकारी ने भी एयरलाइन स्टाफ पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एयरलाइन कर्मचारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है.

स्पाइसजेट ने पेपरलेस बोर्डिंग सिस्टम शुरू किया

मेघालय के शिलांग एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट ने मंगलवार को पेपरलेस बोर्डिंग प्रक्रिया लागू करने की घोषणा की. नई सुविधा के तहत, एयरपोर्ट काउंटर पर चेक-इन करने वाले यात्रियों को अब बोर्डिंग पास व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, जिससे भौतिक प्रिंटआउट की जरूरत खत्म हो जाएगी.
स्पाइसजेट के अनुसार, यह प्रक्रिया एयरलाइन के स्वदेशी रूप से विकसित वेब डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है. यह ब्राउजर-आधारित प्लेटफॉर्म चेक-इन स्टाफ को टैबलेट या एयरपोर्ट के मानक कंप्यूटर से व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए डिजिटल बोर्डिंग पास जारी करने की सुविधा देता है. साथ ही, बैगेज टैग एसएमएस के माध्यम से भेजे जाएंगे.

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