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शिमला की संजौली मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने सभी मंजिलों को माना अवैध... दिया तोड़ने का आदेश

हिमाचल प्रदेश के संजौली में बनी अवैध मस्जिद गिराई जाएगी. नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी गिराने का आदेश दे दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद वक़्फ़ बोर्ड हक्का-बक्का रह गया है और उसने इसे ऊपरी अदलातों में चुनौती देने का फैसला किया है.

Created By: केशव झा
04 May, 2025
( Updated: 30 May, 2025
06:11 PM )
शिमला की संजौली मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने सभी मंजिलों को माना अवैध... दिया तोड़ने का आदेश
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में स्थित एक बहुमंजिला अवैध मस्जिद को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है. दरअसल नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान मस्जिद की नीचे की दो मंजिलों को भी अवैध करार दे दिया है. इस आदेश के साथ ही अब पूरी पांच मंजिला मस्जिद को गैरकानूनी मानते हुए इसे गिराने के निर्देश दे दिए गए हैं.
मस्जिद निर्माण पर लंबे समय से चल रहा था विवाद
यह मामला पिछले कई महीनों से चर्चा में रहा है. 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को निर्माण मानकों और स्वीकृति के अभाव में अवैध ठहराया था. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने इनमें से दो मंजिलों को स्वयं गिरा भी दिया था. अब अदालत ने निचली दो मंजिलों के दस्तावेज पेश न किए जाने के कारण उन्हें भी अवैध घोषित कर दिया है. यानी कि पूरी मस्जिद गिराई जाएगी.

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वक्फ बोर्ड नहीं दे सका कानूनी दस्तावेज
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने वक्फ बोर्ड से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या मस्जिद की निचली दो मंजिलों का कोई नक्शा, निर्माण स्वीकृति या भूमि स्वामित्व संबंधी राजस्व रिकॉर्ड मौजूद है. बोर्ड की ओर से कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस आधार पर अदालत ने पूरी इमारत को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए.

कोर्ट का यह फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश के तहत आया है, जिसमें आयुक्त कोर्ट को 8 मई 2025 तक इस मामले का निपटारा करने को कहा गया था.

संजौली मस्जिद पर वक्फ बोर्ड ने क्या दावा किया?
नगर निगम आयुक्त की अदालत के इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह आयुक्त कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा. वक्फ बोर्ड के अनुसार, मस्जिद की निचली दो मंजिलें आजादी से पहले की बनी हुई हैं और इन्हीं पर मस्जिद का विस्तार किया गया था. बोर्ड ने कहा कि जैसे ही कोर्ट का विस्तृत आदेश प्राप्त होगा, उसे वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जफर इकबाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर निर्णय को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकरण के पास अपील की जाएगी.

मस्जिद के तोड़े जाने की समयसीमा स्पष्ट नहीं
अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि मस्जिद की शेष दो मंजिलों को किस अवधि में ढहाया जाना है. यह जानकारी कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति आने के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड कानूनी सलाह ले रहे हैं.

क्या है संजौली मस्जिद का पूरा विवाद, हमारी एक पुरानी रिपोर्ट के माध्यम से समझिए

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