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फ्लाइट या ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब मिलेगा पूरा पैसा वापस? जान लीजिए नियम

यात्रा की योजना बनाना जितना आसान होता है, अचानक बदल जाना भी उतना ही आम है. ऐसे में अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन और रिफंड के नियम जानना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ आप पैसे की बचत कर सकते हैं, बल्कि आखिरी समय पर होने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं.

09 Jun, 2025
( Updated: 09 Jun, 2025
04:39 PM )
फ्लाइट या ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब मिलेगा पूरा पैसा वापस? जान लीजिए नियम
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Refund on Cancelling Flight or Train Ticket: आजकल बहुत से लोग हवाई यात्रा करते हैं. चाहे काम के सिलसिले में हो, छुट्टियों के लिए हो या फिर किसी इमरजेंसी में. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्लाइट बुक करने के बाद अचानक कोई जरूरी काम आ जाता है या तबियत खराब हो जाती है, जिससे यात्रा संभव नहीं हो पाती. ऐसे में सवाल उठता है कि फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर कितनी रकम वापस मिलती है?

अगर एयरलाइन खुद फ्लाइट कैंसिल करे:

अगर किसी कारणवश एयरलाइन कंपनी ने आपकी फ्लाइट रद्द कर दी है, तो आपको दो विकल्प दिए जाते हैं:

1.एक तो यह कि कंपनी आपको किसी दूसरी फ्लाइट में सीट ऑफर कर सकती है.

2. या फिर आप चाहें तो पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं.

3. इस स्थिति में आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता.  रिफंड सीधे उसी अकाउंट में भेज दिया जाता है, जिससे आपने बुकिंग की थी.

अगर पैसेंजर खुद टिकट कैंसिल करे:

यदि आपने टिकट खुद रद्द की है, तो रिफंड का नियम इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय पहले टिकट कैंसिल की:

1.7 दिन या उससे पहले रद्द करने पर – आपको पूरी राशि वापस मिल जाती है, कोई चार्ज नहीं लगता.

2. 3 से 6 दिन के बीच टिकट रद्द करने पर – लगभग ₹3000 तक कटौती की जाती है.

3. उड़ान से 3 दिन या उससे कम समय पहले टिकट रद्द करने पर – ₹3500 तक कटौती होती है.

4. ध्यान दें कि ये चार्ज डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ानों के लिए हैं. इंटरनेशनल फ्लाइट्स में यह राशि अधिक हो सकती है और एयरलाइन कंपनी के अनुसार अलग भी हो सकती है.

ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियम

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं. ऐसे में ट्रेन टिकट कैंसिलेशन का नियम जानना बहुत जरूरी है, खासतौर पर तब जब आपकी योजना अचानक बदल जाए.

चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करें तो:

यदि आपने कन्फर्म टिकट बुक की है और चार्ट बनने से पहले टिकट रद्द कर देते हैं, तो रिफंड इस प्रकार मिलता है:

1.स्लीपर क्लास (SL) – ₹120 चार्ज कटता है

2. AC चेयर कार / AC 3-Tier (3AC) – ₹180 कटौती

3. AC 2-Tier (2AC) और First AC (1AC) – ₹240 चार्ज

4. Executive क्लास – ₹240 तक की कटौती

डिपार्चर से 48 घंटे से कम और 12 घंटे से ज्यादा समय हो तो:

अगर आपकी ट्रेन के रवाना होने में 12 से 48 घंटे का समय बचा है और आप टिकट कैंसिल करते हैं, तो टिकट का 25% शुल्क काट लिया जाता है.

डिपार्चर से 12 घंटे से कम समय हो तो:

1.इस स्थिति में चार्ज 50% या उससे ज्यादा हो सकता है.

2. अगर ट्रेन छूटने के बाद आप टिकट रद्द करते हैं, तो कोई रिफंड नहीं मिलता.

RAC या वेटिंग टिकट के मामले में:

1.अगर आपकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है और चार्ट बनने तक कन्फर्म नहीं हुई है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाता है.

2. RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट पर भी यही नियम लागू होता है.

रेलवे ने ट्रेन कैंसिल की हो तो:

अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी है, तो फिर चाहे टिकट कन्फर्म हो या वेटिंग — आपको पूरा रिफंड दिया जाता है, बिना किसी कटौती के।

यात्रा की योजना बनाना जितना आसान होता है, अचानक बदल जाना भी उतना ही आम है. ऐसे में अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन और रिफंड के नियम जानना बेहद जरूरी है. इससे न सिर्फ आप पैसे की बचत कर सकते हैं, बल्कि आखिरी समय पर होने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं.

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