पालतू जानवरों पर सख्त हुए नियम, इन Animals के लिए जरूरी है लाइसेंस
पालतू जानवर हमारी जिंदगी में प्यार, साथ और सुरक्षा लाते हैं. लेकिन उन्हें पालना एक बड़ा ज़िम्मेदार काम है. सिर्फ खाना खिलाना और टहलाना ही काफी नहीं होता — उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है.

Mandatory License For Pets: आजकल बहुत से लोग अपने घरों में डॉग, कैट, खरगोश, मछलियाँ, और कई विदेशी जानवर पालना पसंद करते हैं. कुछ लोग इन्हें सड़कों से बचाकर घर लाते हैं, तो कुछ एनजीओ या पेट शॉप से खरीदते हैं. लेकिन पालतू जानवर पालना सिर्फ एक शौक ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है. और इस जिम्मेदारी के साथ-साथ कुछ कानूनी नियम भी जुड़े होते हैं, जिनका पालन करना ज़रूरी होता है.
क्या पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस ज़रूरी है?
बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि भारत में पालतू जानवर रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, खासकर शहरों में. कई जगहों पर यह नियम नगरपालिका (Municipal Corporation) द्वारा लागू किया गया है. अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो आपको अपने पालतू जानवर के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है.इन जानवरों को पालने के लिए आपको सिर्फ नगरपालिका से ही नहीं, बल्कि कई बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) या वन विभाग (Forest Department) से भी अनुमति लेनी पड़ती है.
इस लाइसेंस में शामिल होती हैं:
पालतू जानवर का नाम
ब्रीड (जाति)
उम्र
हेल्थ रिकॉर्ड
वैक्सीनेशन की जानकारी
यह प्रक्रिया न केवल जानवर की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि समाज और आपके पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए भी.
किन जानवरों के लिए लेना होता है लाइसेंस?
भारत में आमतौर पर निम्नलिखित पालतू जानवरों के लिए लाइसेंस ज़रूरी होता है:
घरेलू जानवर:
डॉग (कुत्ते)
कैट (बिल्ली)
खरगोश
कबूतर
मुर्गा-मुर्गी
छोटी मछलियाँ
विदेशी या एक्सॉटिक जानवर:
अफ्रीकन तोता (Macaw, Cockatoo, आदि)
स्टार टॉर्टॉइज
इगुआना
अजगर या स्नेक
विदेशी नस्ल के फिश या अन्य जानवर
इन जानवरों को पालने के लिए आपको सिर्फ नगरपालिका से ही नहीं, बल्कि कई बार एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (AWBI) या वन विभाग (Forest Department) से भी अनुमति लेनी पड़ती है. खासकर अगर वह जानवर किसी संरक्षित या विदेशी प्रजाति से संबंधित है.
बिना लाइसेंस पालतू जानवर रखने पर क्या हो सकता है?
अगर आपने पालतू जानवर रखा हुआ है लेकिन आपने उसका लाइसेंस नहीं बनवाया, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. उदाहरण के लिए:
1.अगर किसी पड़ोसी ने आप पर शिकायत कर दी कि आपने बिना रजिस्ट्रेशन जानवर पाल रखा है,
2. या अगर आपका जानवर किसी को नुकसान पहुँचा देता है,
3. या आपके घर में पालतू जानवर की वजह से सार्वजनिक स्वास्थ्य या सफाई से जुड़ी कोई दिक्कत होती है,
4. तो नगर निगम या संबंधित विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसमें आपको:
5. ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है,
6. और आपके पालतू जानवर को जब्त भी किया जा सकता है.
लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है?
लाइसेंस लेने के लिए आपको आमतौर पर निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं:
1.अपने शहर की नगरपालिका की वेबसाइट या दफ्तर पर जाकर फॉर्म भरें.
2. पालतू जानवर की फोटो, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करें.
3. एक नाममात्र फीस जमा करें (जो शहर के हिसाब से अलग हो सकती है).
4. लाइसेंस एक साल के लिए मान्य होता है और इसे हर साल रिन्यू कराना होता है.
5. कुछ शहरों ने यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी कर दी है, जिससे इसे करना और भी आसान हो गया है.
जानवर पालें, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ
पालतू जानवर हमारी जिंदगी में प्यार, साथ और सुरक्षा लाते हैं. लेकिन उन्हें पालना एक बड़ा ज़िम्मेदार काम है. सिर्फ खाना खिलाना और टहलाना ही काफी नहीं होता — उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है.