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ITR Deadline Extended: आधी रात को बढ़ी तारीख, टैक्सपेयर्स अब 16 सितंबर तक कर सकते हैं फाइलिंग

ITR Deadline Income Tax Return: सरकार ने भले ही सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है, लेकिन जिन लोगों की फाइलिंग बाकी है, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है. आखिरी समय का इंतजार ना करें, तुरंत ITR फाइल करें और किसी भी फाइन या कानूनी कार्रवाई से बचें.

16 Sep, 2025
( Updated: 06 Dec, 2025
03:48 AM )
ITR Deadline Extended: आधी रात को बढ़ी तारीख, टैक्सपेयर्स अब 16 सितंबर तक कर सकते हैं फाइलिंग
Source: TaxScan

ITR Deadline Extended: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए थे तो अब आपके पास एक और मौका है. सरकार ने राहत देते हुए ITR भरने की आखिरी तारीख को एक दिन और बढ़ा दिया है. पहले 15 सितंबर 2025 आखिरी तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है. यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार रात को 11:48 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के ज़रिए दी.
हालांकि यह बढ़त सिर्फ 1 दिन की है, इसलिए जिन लोगों का रिटर्न बाकी है, उन्हें आज ही फटाफट फाइल कर देना चाहिए. इस फैसले को लेकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली है, तो कुछ लोगों ने इसे "मजाक" भी बताया है, क्योंकि आखिरी समय पर इतनी छोटी एक्सटेंशन से ज्यादा लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे.

रात को पोर्टल रहा मेंटेनेंस में

इनकम टैक्स विभाग ने ये भी बताया कि ITR पोर्टल को अपडेट करने के लिए 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रखा गया था. इसका मतलब है कि पोर्टल कुछ घंटों के लिए बंद था ताकि ज़रूरी तकनीकी बदलाव किए जा सकें.

लेट फाइल करने पर भरना पड़ सकता है जुर्माना

  • अगर आप तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है. इनकम टैक्स कानून की धारा 234F के तहत यह प्रावधान है.
  • जिन लोगों की सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन्हें देर से ITR भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना देना पड़ता है.
  • वहीं जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें ₹1,000 का जुर्माना देना होता है.
  • इसलिए बेहतर यही है कि रिटर्न समय पर भरा जाए ताकि आपको इस तरह की फाइन से बचा जा सके.

सिर्फ फाइन नहीं, और भी हो सकती हैं दिक्कतें

  • समय पर ITR फाइल न करने से सिर्फ फाइन नहीं लगता, बल्कि कई और परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं.
  • अगर आपने टैक्स भरा ही नहीं है या कम भरा है, तो उस पर हर महीने 1% ब्याज लगता है (धारा 234A के तहत).
  • रिटर्न प्रोसेस होने में ज्यादा समय लगता है और अगर आपको रिफंड मिलना है तो उसमें भी देर हो जाती है.
  • अगर आपने जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी या आय छुपाई, तो आपको जेल भी हो सकती है.
  • गंभीर मामलों में सज़ा 3 महीने से 2 साल तक हो सकती है, और अगर धोखाधड़ी बड़ी हो तो सज़ा और भी ज्यादा हो सकती है.

क्या करें अब?

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अगर आप 15 सितंबर को किसी वजह से ITR नहीं भर पाए थे, तो आज यानी 16 सितंबर आखिरी मौका है.आप अपने डॉक्युमेंट्स तैयार करें और फटाफट https://incometax.gov.in पर लॉग इन करके ITR भर दें. इससे न सिर्फ आप फाइन से बच जाएंगे, बल्कि रिफंड और बाकी प्रोसेसिंग भी समय पर हो जाएगी.

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