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SmartPhone New Rule: फ़ोन से किया मैसेज, फोटो डिलीट तो जाना पड़ सकता है जेल, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

SmartPhone New Rule: कई लोग न जानते हुए फ़ोन से मेसज और फोटोज डिलीट कर देते है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है।स्मार्टफोन से मैसज और कॉल को डिलीट करने को सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर पेश किया गया है।

29 Aug, 2024
( Updated: 29 Aug, 2024
02:22 PM )
SmartPhone New Rule: फ़ोन से किया मैसेज, फोटो डिलीट तो जाना पड़ सकता है जेल, सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला
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SmartPhone New Rule: आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब भी कभी कोई क्राइम होता है। तो सबसे पहले अपराधी के फ़ोन को ही खंगाला जाता है , वहीं कई सबूत मिल जाता है। लेकिन कई लोग न जानते हुए फ़ोन से मेसज और फोटोज डिलीट कर देते है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है।स्मार्टफोन से मैसज और कॉल को डिलीट करने को सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर पेश किया गया है।  आइए जानते है क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ...

सुप्रीम कोर्ट के लिया ये फैसला (SmartPhone New Rule)

आज के ज़माने में लोग तेजी से पुराने टेक्नोलॉजी से नए तकीनीकी में शिफ्ट हो रहे है। ऐसे ही लोग पुराने स्मार्टफोन से नए फ़ोन में शिफ्ट हो जाते है।  ऐसे में पुराने फ़ोन में मौजूदा लिंक, फोटो , वीडियो डिलीट हो जाते है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर और केव विश्वनाथ की पीठ ने कहा है की मोबाइल को समय समय पर भी अपग्रेड किया जाता है।  जिसकी वजह से फ़ोन में पुराने मैसज भी डिलीट हो सकते है। साथ ही फ़ोन को एक प्राइवेट चीज माना है। जिसकी वजह से पुराने फ़ोन से आप प्राइवेसी वाली चीजों को डिलीट कर देते है। वहीं इसके साथ ही मोबाइल एक्सपर्ट भी कहते है की समय समय पर अपने फ़ोन से फालतू चीजों को डिलीट करते रहना चाहिए।  ताकि फ़ोन में स्पेस बना रहे है और फ़ोन बिना रुके चले। 

मोबाइल को लेकर आये है नए नियम (SmartPhone New Rule)

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से  कॉल या मेसेज करके धमकाता है तो भारतीय कानून के तहत उस पर जुर्माना लगा सकता है। वहीं साथ ही उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन पर किसी रेप पीड़िता या फिर उसके नाम को फ़ोन के जरिये शेयर किया तो क़ानूनी अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही की  जाएगी।  

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