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झारखंड: 15 साल पुराने मामले में मिली थी सजा, 4 दिन बाद ही कांग्रेस नेता मन्नान मल्लिक हुआ का निधन

धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड सरकार में मंत्री रहे तथा धनबाद के पूर्व विधायक, अभिभावक स्वरूप मन्नान मालिक के निधन से धनबाद ने एक अनुभवी जननेता एवं समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है.

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14 Jul 2026
( Updated: 14 Jul 2026
11:50 AM )
झारखंड: 15 साल पुराने मामले में मिली थी सजा, 4 दिन बाद ही कांग्रेस नेता मन्नान मल्लिक हुआ का निधन
Image Credit: IANS
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झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मन्नान मल्लिक का मंगलवार को रांची के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके निधन से राज्य के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर है. विभिन्न दलों के नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है. 

झारखंड के पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन

मन्नान मल्लिक झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल थे. वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने धनबाद सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी. बाद में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पहली गठबंधन सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया. वह लंबे समय तक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और संगठन को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. 

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने जताया शोक

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धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड सरकार में मंत्री रहे तथा धनबाद के पूर्व विधायक, अभिभावक स्वरूप मन्नान मालिक के निधन से धनबाद ने एक अनुभवी जननेता एवं समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है. वैचारिक मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक विशेषता है, किंतु समाज और जनहित के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा. उनका स्नेह, मार्गदर्शन एवं आत्मीयता सदैव प्रेरणा देती रहेगी. 

चार दिन पहले मटकुरिया गोलीकांड मामले में हुए थे दोषी करार

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बता दें कि महज चार दिन पहले धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने मन्नान मल्लिक को दोषी ठहराया था. करीब 15 वर्ष पुराने इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मन्नान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था और उन्हें तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. हालांकि, सजा की अवधि तीन वर्ष होने के कारण उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत जमानत भी मिल गई थी. 

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