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Delhi-NCR में बढ़ रहे प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार

Air pollution मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को फटकार लगाई और कई सवाल पुछे। मौके पर पंजाब सरकार के वकील से भी कोर्ट ने कई सवाल किए। सुनवाई के दौरान क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में

03 Oct, 2024
( Updated: 05 Dec, 2025
06:29 AM )
Delhi-NCR में बढ़ रहे प्रदुषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को लगाई फटकार
Delhi-NCR में air Pollution लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है, बिमारियां बढ़ रही है। Air pollution मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CAQM यानी की Commission for Air Quality Management जो केंद्र सरकार का पैनल है उसे जोरदार फटकार लगाई है। सवोच्च अदालत ने कहा कि "29 अगस्त को CAQM (एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन) की बैठक हुई. इसमें पराली जलाने पर कोई चर्चा नहीं हुई. 3 साल पहले आदेश दिया गया था कि प्रदूषण करने वालों पर मुकदमा चले. आप आज तक उनके प्रति नर्म हैं. ऐसा क्यों?" 

क्यों नहीं हुई कार्रवाई?- SC

सुनावाई के दौरान सुरप्रीम कोर्ट ने पुछा की प्रदुशण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इसपर एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सख्ती इसलिए नहीं की, क्योंकि प्रदूषण में लगातार गिरावट आ रही है। जिसपर जज की तरफ से पुछा गया कि 'आप इतने गंभीर हैं कि साल में 3-4 बार बैठक करते हैं। सिर्फ लक्ष्य बता रहे हैं, परिणाम नहीं मिल रहे। इस साल पराली जलाने की 129 घटनाएं रिपोर्ट हुईं। आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की.'

मौके पर मौजूद पंजाब सरकार के वकील सेभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। जज ने पुछा की "आपके यहां इस साल 129 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई न करना निराशाजनक है। आप यह भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि किसान मशीनों का इस्तेमाल करें।"

छोटे किसानों की समस्या को देखते हुए पंजाब की तरफ से दिल्ली को पत्र लिका गया है जिसमें 1200 करोड़ की सब्सिडी की मांग की गई है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पुछा कि पंजाब के लिए दिल्ली सब्सिडी क्यों दे? जिसका जवाब देते हुए पंजाब के वकील ने कहा कि क्योंकि प्रदुषण दिल्ली में है। अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे दे तो दिल्ली सरकार से पैसे मिल सकते है। 

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम अदालत ने कहा था कि पराली जलाने के वैकल्पिक उपकरणों का जमीनी स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करें। कोर्ट ने CAQM पैनल को बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 

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