पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम पर तंज कसना रॉबर्ट वाड्रा को पड़ा भारी, लखनऊ की CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के संयोजक कुलदीप तिवारी की तरफ से कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लखनऊ की CJM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिस पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी. यह पूरा मामला पहलगाम आतंकी हमले में पीएम मोदी और देशवासियों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने पर दायर किया गया है.

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान देना उन्हें भारी पड़ गया है. देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दिए गए बयान को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन की तरफ से लखनऊ की CJM कोर्ट में मुकदमा दाखिल कराया गया है. जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 जून तय की है.
पीएम मोदी पर क्या कहा था रॉबर्ट वाड्रा ने
22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. वाड्रा ने कहा था कि 'आतंकियों ने हिंदुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया. क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है. यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि सरकार हिंदुत्व की बात करती है. रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद देशभर में माहौल गर्मा गया था. इस तरह की परिस्थितियों में ऐसा बयान देकर वह बुरे तरीके से फंस गए थे.'
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वाड्रा के बयान पर दिया था जवाब
कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा के भड़काऊ बयान के बाद हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने कहा था कि 'यह भड़काऊ और देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है. यह बयान ने केवल हिंदू समुदाय का अपमान करता है, बल्कि आतंकी हमले को जायज ठहराने की कोशिश भी करता है.'
डेढ़ महीने बाद रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज हुआ केस
बता दें कि करीब डेढ़ महीने बाद कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक्शन लिया गया है. भड़काऊ और विवादित बयान के मामले में दर्ज मुकदमे पर कोर्ट ने भी सुनवाई के आदेश दे दिए हैं. संगठन की तरफ से पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर CJM कोर्ट का रुख किया गया.
क्या कहा गया है दायर याचिका में
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने हाईकोर्ट के प्रॉसिक्यूटर शेखर निगम और प्रियंका राव के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में कहा गया है कि 'वाड्रा का बयान देश की एकता, अखंडता और पंथनिरपेक्षता पर हमला है. यह बयान अलगाववादी भावनाओं को भड़काने वाला और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला है.' कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत इस मामले को स्वीकार किया है.
हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था मुकदमा दर्ज करने का आदेश
इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था. इसको लेकर हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाईकोर्ट प्रॉसिक्यूटर रंजना अग्निहोत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में भी इस मामले को उठाया था. जहां 2 मई को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि वाड्रा के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. जिसके बाद अब जाकर मुकदमा दाखिल किया गया है.