मालदीव ट्रिप पड़ सकती है भारी... NCB ने जारी किया बड़ा अलर्ट, छोटी सी गलती भी पहुंचा सकती है जेल
अगर आप मालदीव जाने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान रहें. NCB ने 23 अप्रैल को एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मार्च 2026 से वहां के एंटी-ड्रग कानून बेहद सख्त हो गए हैं. अब ड्रग्स से जुड़े मामलों में पहले से कहीं कड़ी सजा दी जा रही है.
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अगर आप छुट्टियां मनाने या किसी काम से मालदीव जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 23 अप्रैल को एक अहम एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को सतर्क किया है. यह सलाह सीधे तौर पर मालदीव में हाल ही में सख्त हुए एंटी-ड्रग कानूनों को लेकर दी गई है, जो अब पहले से कहीं ज्यादा कड़े हो चुके हैं.
कानून में बड़े बदलाव
दरअसल, मालदीव सरकार ने मार्च 2026 से अपने ‘ड्रग्स एक्ट’ में बड़े बदलाव किए हैं. इन संशोधनों के बाद नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में सजा का स्तर काफी बढ़ा दिया गया है. अब वहां ड्रग्स की तस्करी या उसके पास पाए जाने पर सीधे आजीवन कारावास यानी उम्रकैद हो सकती है. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति बड़े स्तर पर ड्रग्स तस्करी में शामिल पाया जाता है, तो अदालत मौत की सजा तक सुना सकती है. यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बेहद गंभीर संकेत माना जा रहा है.
थोड़ी मात्रा पर भी सख्त कार्रवाई
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब बहुत कम मात्रा में भी नशीले पदार्थ मिलने पर सख्त कार्रवाई तय है. यानी यह सोचकर लापरवाही करना कि ‘थोड़ी मात्रा से कुछ नहीं होगा’, भारी पड़ सकता है. हाल के दिनों में कुछ भारतीय नागरिकों समेत कई विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने इस खतरे को और स्पष्ट कर दिया है. इसी पृष्ठभूमि में मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग और NCB ने मिलकर यह एडवाइजरी जारी की है.
यात्रियों के लिए NCB की अहम चेतावनियां
NCB ने अपनी सलाह में यात्रियों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा है. सबसे पहली और अहम चेतावनी यह है कि किसी भी व्यक्ति का सामान अपने साथ बिल्कुल न लें. चाहे वह आपका जानकार हो या कोई अनजान, बिना पूरी जानकारी के किसी का बैग, पैकेट या पार्सल ले जाना आपको सीधे कानूनी मुश्किल में डाल सकता है. कई मामलों में लोग अनजाने में ऐसे जाल में फंस जाते हैं और बाद में उन्हें गंभीर सजा भुगतनी पड़ती है.
एयरपोर्ट और अन्य रास्ते में सतर्कता जरूरी
एयरपोर्ट, बंदरगाह या रास्ते में अगर कोई अजनबी आपसे मदद मांगता है और अपना सामान ले जाने की बात करता है, तो साफ इनकार करना ही सबसे सुरक्षित कदम है. NCB का कहना है कि अपराधी अक्सर भावनात्मक कहानियों का सहारा लेकर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं. इसलिए संवेदनशील होने के साथ-साथ सतर्क रहना भी जरूरी है.
अपने सामान की सुरक्षा रखें प्राथमिकता
इसके अलावा अपने सामान की निगरानी रखना भी बेहद जरूरी बताया गया है. यात्रा के दौरान कभी भी अपना बैग बिना देखरेख के न छोड़ें. यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति चुपके से आपके बैग में कुछ संदिग्ध चीज न डाल सके. छोटी सी लापरवाही बड़े संकट का कारण बन सकती है.
कानून की जानकारी होना जरूरी
NCB ने यह भी साफ कर दिया है कि ‘मुझे कानून की जानकारी नहीं थी’ जैसे बहाने किसी भी देश में मान्य नहीं होते. अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी. इसलिए विदेश यात्रा से पहले वहां के कानूनों की जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है.
संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत करें शिकायत
अगर यात्रा के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है या कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपना सामान देने की कोशिश करता है, तो तुरंत भारत सरकार की MANAS नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 पर सूचना दें. यह कदम न सिर्फ आपको सुरक्षित रखेगा, बल्कि दूसरों को भी खतरे से बचा सकता है.
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बताते चलें कि NCB ने अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दोहराते हुए साफ कहा है कि ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. ऐसे में अगर आप मालदीव की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक बनकर कानून का पालन करें और हर कदम पर सतर्क रहें. यही समझदारी आपकी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बना सकती है.
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