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‘कोर्ट के गेट पर क्या लगना है, हम देख लेंगे’ बाबा खतरनाक को CJI सूर्यकांत ने पढ़ा दिया पाठ, कहा-आप दूसरी समस्याओं पर ध्यान दीजिए

याचिकाकर्ता बदरावदा वेणुगोपाल, जिन्हें बाबा ख़तरनाक के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे... आप दुनिया में इतनी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखिए.

Image Credits: IANS/SupremeCourt
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सर्वोच्च अदालत की इमारत पर अशोक चक्र (राष्ट्रीय प्रतीक) की स्थापना से संबंधित एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अदालत ऐसे मामलों का फैसला खुद करेगी.

‘कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे…’

याचिकाकर्ता बदरावदा वेणुगोपाल, जिन्हें बाबा ख़तरनाक के नाम से भी जाना जाता है, की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के गेट पर क्या लगाना है हम देख लेंगे... आप दुनिया में इतनी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखिए”

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 अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की थी

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याचिका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य गुंबद पर राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना से संबंधित है, और याचिकाकर्ता ने इसे "अदालतों की संवैधानिक पहचान" के रूप में बताया था.अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, वेणुगोपाल ने पहले संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की थी और इस मुद्दे पर निर्देश मांगे थे.

23 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि इस मामले में अनिवार्य रूप से प्रशासनिक पक्ष की जांच की आवश्यकता है और अदालत के महासचिव को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक उचित नोट रखने का निर्देश दिया था.

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राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना की मांग कर आवेदन किया था दायर

इसके बाद, याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत के मुख्य गुंबद पर राष्ट्रीय प्रतीक की स्थापना के संबंध में 23 मार्च को अदालत द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देशों की स्थिति और प्रभावी कार्यान्वयन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था. 

रजिस्ट्रार द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी

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सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा 3 जुलाई को आवेदन दायर किया गया था. इसके बाद वेणुगोपाल ने रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जो मंगलवार को पीठ के सामने आई.

अदालत के मुद्दे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं

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हालाँकि, पीठ हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं थी और उसने याचिका खारिज कर दी, यह संकेत देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में जो प्रदर्शित किया जाता है उससे संबंधित मुद्दे अदालत के अपने प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं.

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