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टोल प्लाजा के पास रहते हैं? अब सालभर के लिए मिलेगा सस्ता पास, जानें नए नियम

Toll Tax: ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे...इसके तहत तय शर्तों को पूरा करने वाले लोग अपने निजी वाहनों के लिए सालाना शुल्क देकर लोकल पास बनवा सकेंगे. इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें रोजाना अपने काम, बाजार या दूसरी जरूरतों के लिए टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है और बार-बार टोल देना पड़ता है.

Image Source: Canva (Representative Image)
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Toll Tax Pass: अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपके लिए राहत की खबर है..सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय लोगों के लिए रियायती लोकल पास से जुड़े नए नियम जारी किए हैं.. ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होंगे...इसके तहत तय शर्तों को पूरा करने वाले लोग अपने निजी वाहनों के लिए सालाना शुल्क देकर लोकल पास बनवा सकेंगे.. इससे उन लोगों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें रोजाना अपने काम, बाजार या दूसरी जरूरतों के लिए टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है और बार-बार टोल देना पड़ता है...

टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को फायदा

नए नियमों के मुताबिक, टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र स्थानीय निवासी अपने निजी और गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए रियायती लोकल पास ले सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है... यानी अगर आप अपनी निजी कार या दूसरे पात्र निजी वाहन से सफर करते हैं, तो निर्धारित शर्तें पूरी होने पर इस पास का फायदा उठा सकते हैं....

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ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकल पास पूरे देश के सभी टोल प्लाजा पर मान्य नहीं होगा... यह केवल उसी टोल प्लाजा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जहां से संबंधित पास जारी किया गया है.. इसके अलावा, वाहन मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से मासिक पास या रियायती लोकल पास में से किसी एक विकल्प को चुन सकेंगे...

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सालभर के पास के लिए कितना देना होगा पैसा?

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सरकार ने लोकल पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की जगह के आधार पर तय की है.. अगर टोल प्लाजा नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर है, तो इसके लिए सालाना 1,500 रुपये देने होंगे... वहीं, नगरपालिका या स्थानीय निकाय की सीमा के अंदर आने वाले टोल प्लाजा के लिए सालाना शुल्क 3,000 रुपये रखा गया है..

इस तरह पात्र लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार पास चुनने का विकल्प मिलेगा..हालांकि, सरकार इन शुल्क दरों में हर साल 1 अप्रैल को बदलाव कर सकती है.. इसलिए आगे चलकर पास की फीस में संशोधन भी संभव है...

किन लोगों को नहीं मिलेगा लोकल पास?

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यह सुविधा हर टोल प्लाजा पर लागू नहीं होगी... जिन नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर बंद उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत टोल वसूला जाता है, वहां स्थानीय लोगों को यह रियायती पास नहीं दिया जाएगा..

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इसके अलावा, अगर वाहन मालिक या चालक के आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई दूसरी वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है, तो ऐसे मामलों में भी लोकल पास जारी नहीं किया जाएगा..इसलिए पास बनवाने से पहले यह जानना जरूरी होगा कि आपका टोल प्लाजा नए नियमों के दायरे में आता है या नहीं और आप सभी जरूरी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं..

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