लखनऊ में आधी रात हड़कंप, जब अवैध मस्जिद पर गरजा बाबा का बुलडोजर, 4 बजे क्या-क्या हुआ?
एक्शन से पहले सख्त हिदायत दी गई थी कि कब्जा हर हाल में हटेगा. इस दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक घंटे के अंदर मस्जिद जमींदोज की गई.
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Bulldozer Action on Mosque: लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तड़के सुबह-सुबह एक के बाद एक कई बुलडोजर की कतार लग गई. मध्यम अंधेरे में ये बुलडोजर एक मस्जिद पर गरजे. एक साथ तीन बुल़डोजर ने मस्जिद को जमींदोज कर दिया.
दरअसल, हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ में तड़के 4 बजे एक 60 साल पुरानी मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई हुई. इस दौरान भारी सुरक्षा बल के साथ PAC की 2 टुकड़ियां मौके पर मौजूद रहीं. इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देख सकते हैं तीन बुलडोजर मस्जिद को ढहाने में लगे हैं. मस्जिद को गिराने की यह कार्रवाई महज 3 घंटे में हुई.
लखनऊ के BKT इलाके में सुबह 4 बजे अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा. प्रशासन की जद में इस बार सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद आई. जिसे हाई कोर्ट के आदेश के बाद 3 बुलडोजर से जमींदोज किया गया. इस दौरान PAC की दो टुकड़ी मौके पर मौजूद रहीं. मस्जिद 60 साल पुराना बताया जा रहा है. #Lucknow pic.twitter.com/J5k51N6Mno
— NMF NEWS (@NMFNEWS2) April 2, 2026
लखनऊ में क्यों गिराई गई मस्जिद?
यह मस्जिद लखनऊ के बख्शी का तालाब में अस्ती गांव में मौजूद है. प्रशासन का दावा है कि यह सरकारी जमीन पर बनी थी. स्थानीय लोगों का दावा है कि इसका निर्माण 60 साल पहले हुआ था.
इस मामले में ADM राकेश सिंह ने बताया कि एक्शन से पहले सख्त हिदायत दी गई थी कि कब्जा हर हाल में हटेगा. इस दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक घंटे के अंदर मस्जिद जमींदोज की गई.
कोर्ट कैसे पहुंचा मस्जिद का मामला?
यह मस्जिद 0.300 हेक्टेयर खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनी थी. इस मामले की शुरुआत सबसे पहले साल 2024 में हुई थी. जब प्रशासन ने तहसीलदार कोर्ट में अपील की थी. प्रशासन की अपील पर तहसीलदार कोर्ट ने 2025 में मस्जिद हटाने और 36 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया था.
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हालांकि तहसीलदार कोर्ट के इस आदेश मस्जिद कमेटी ने ADM कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां अपील खारिज हो गई. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां लखनऊ बेंच में सुनवाई के बाद मस्जिद पक्ष को तब झटका लगा, जब 26 मार्च को कोर्ट ने जुर्माने के साथ मस्जिद को गिराने का आदेश दिया.
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