अगर युद्ध की वजह से कैंसिल हुई आपकी Flight, तो मिलता है रिफंड, जानिए कैसे मिलेगा पैसा
युद्ध जैसे असाधारण परिस्थितियों में फ्लाइट रद्द होने पर सामान्य रिफंड नीति लागू होती हैं, ऐसी स्थितियों में एयरलाइन मुआवजा देने की बाध्य होती हैं.

Flight Cancellation Refund Rules: हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई उड़ानें रद्द या मार्ग परिवर्तित हो गई हैं। ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में उन्हें टिकट का पैसा वापस मिलेगा? आइए, इस विषय में विस्तार से समझते हैं...
फ्लाइट कैंसिलेशन पर रिफंड की सामान्य नीति
भारतीय विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), के अनुसार:
1. 24 घंटे से अधिक पहले सूचना मिलने पर: यात्री को वैकल्पिक उड़ान या पूर्ण रिफंड का विकल्प दिया जाता है.
2. 24 घंटे से कम समय में सूचना मिलने पर: यात्री को रिफंड के साथ-साथ ₹5,000 से ₹10,000 तक का मुआवजा भी मिल सकता है, जो उड़ान की अवधि पर निर्भर करता है.
युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियाँ
यदि फ्लाइट की रद्दीकरण या मार्ग परिवर्तन युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, या सुरक्षा कारणों जैसे "फोर्स मेज्योर" (असाधारण परिस्थितियाँ) के कारण होता है, तो एयरलाइन मुआवजा देने की बाध्य होती हैं. ऐसी परिस्थितियाँ एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर मानी जाती हैं.
रिफंड और सहायता के लिए संपर्क करें
यदि आपकी उड़ान प्रभावित हुई है, तो निम्नलिखित कदम उठाएं:
एयरलाइन से संपर्क करें: अपने टिकट विवरण के साथ एयरलाइन के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करें.
ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें: यदि एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप उपलब्ध है, तो वहाँ से भी रिफंड या सहायता के लिए आवेदन करे.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय से शिकायत करें: यदि एयरलाइन से संतोषजनक समाधान नहीं मिलता, तो आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय के "AirSewa" पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं .
यात्रा बीमा का महत्व
यदि आपने यात्रा बीमा लिया है, तो युद्ध या सुरक्षा कारणों से उड़ान रद्द होने पर बीमा पॉलिसी के तहत कुछ लाभ मिल सकते हैं. बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, आपको रिफंड या अन्य सहायता मिल सकती है. इसलिए, अपनी बीमा पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से पढ़ें और आवश्यकतानुसार दावा प्रस्तुत करें.
युद्ध जैसे असाधारण परिस्थितियों में फ्लाइट रद्द होने पर सामान्य रिफंड नीति लागू नहीं होती. ऐसी स्थितियों में एयरलाइन मुआवजा देने की बाध्य नहीं होती. फिर भी, आप एयरलाइन से संपर्क करके रिफंड या वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं. यात्रा बीमा लेने से भी कुछ सहायता मिल सकती है, बशर्ते पॉलिसी की शर्तें इसे कवर करती हों.