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Government Public Grievance System: अब सरकार की शिकायत पोर्टल पर सिर्फ इतने दिन में होगा कंप्लेंट का समाधान

Government Public Grievance System: मोदी सरकार ने आधारिक शिकायत पोर्टल दर्ज करने वाली शिकायतों को समाधान करने का महज कुछ दिनों का ही समय दिया है ताकि जनता को कोई परेशानी न झेलनी पड़े।C

27 Aug, 2024
( Updated: 06 Dec, 2025
08:02 AM )
Government Public Grievance System: अब सरकार की शिकायत पोर्टल पर सिर्फ इतने दिन में होगा कंप्लेंट का समाधान
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Government Public Grievance System: जन शिकायत के समाधान के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वही पहले सरकार के पास लोगो की शिकायत पहुंचने में काफी समय लगता था।  कभी कभी अधिकारी जान के शिकयतों को इग्नोर तक कर देते थे। लोगो को इस समस्या से काफी परेशानी होती थी।  वही अब मोदी सरकार ने आधारिक शिकायत पोर्टल दर्ज करने वाली शिकायतों को समाधान करने का महज कुछ दिनों का ही समय दिया है ताकि जनता को कोई परेशानी न झेलनी पड़े।Centralized Public  greliance Readers and Monitoting System पर दर्ज होने वाली शिकायतों को पहले 60  दिनों में निवारण करते थे।  लेकिन अब ऐसा है है।, आइए जानते है शिकायतों को हल करने के लिए कितने समय हो गई अवधि...

शिकयतों का अब होगा सिर्फ इतने दिनों में समाधान (Government Public Grievance System)

वही आपको बता दें , केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी के पोर्टल पर सरकार को हर साल 30  लाख से ज्यादा शिकायत मिलती है । यह शिकायतें अलग अलग विभागों से जुडी होती है।वही साल 2022 तक इन शिकयतों के निवारण के लिए विभागों के पास 30 दिन का समय हुआ करता था।लेकिन अब इस समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। वही अब इससे करोड़ों नागरिकों को काफी फायदा होगा। 

विभागों पर भी होगी सख्ती (Government Public Grievance System)

केंद्र सरकार अब शिकायतों  का निवारण सरकार के हिसाब से करेगी। इसी वजह से अब कोई भी विभाग ये कह कर बंद नहीं कर पाएगा की यह इस मंत्रालय ,इस विभाग और इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है। अगर दर्ज की गयी शिकायत उस विभाग के सम्बंधित नहीं होती तो विभाग की जिम्मेदारी होती है की उसको उस विभाग तक पहुंचाए जहा की शिकायत है उसकी पास। 

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विभाग के अधिकारी खुद करेंगे शिकायतकर्ता से बात 

वही अगर किसी शिकयत को लेकर कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है तो ऐसे में शिकायत को बंद नहीं की जा सकती है। इन मामलो में अधिकारी को खुद शिकायतकर्ता से बात करनी चाहिए की उनको कौन से सही दस्तावेज चाहिए।   

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