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नाबालिग बेटे ने मर्सिडीज से कुचलकर शख्स को मारा, अब जज पिता पर चलेगा केस, केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
जज के 17 साल के बेटे ने चेनाल्लूर के पास अपनी मर्सिडीज कार से 55 साल के जयबालकृष्ण को कुचलकर मार दिया था.
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Kochi Mercedes Accident: 17 साल का लड़का लग्जरी कार लेकर निकल पड़ता है, सड़कों को पिता की प्रॉपर्टी समझता है और उसपर चलने वालों को कीड़े-मकौड़े. घमंड इस बात का था कि पिता जज हैं, ऐसे में कार्रवाई का कोई डर नहीं था. नतीजा ये होता है कि वह अपनी महंगी कार से एक शख्स को रौंद देता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है. हिट एंड रन के बाकी मामलों की तरह इसकी भी काफी चर्चा होती है, लेकिन इस बार चर्चा कार्रवाई की भी हो रही है क्योंकि अब केस जज पिता पर चलेगा.
Kochi, Keralam: On the death of a scooter rider after being hit by a judge's son, Former High Court Judge B. Kemal Pasha says, "Yesterday, early in the morning, at around 2:20 AM, an incident occurred in Cheranallur, near Ernakulam. In the incident, a 17-year-old boy was driving a Mercedes-Benz car and making reels while driving at a very, very, very high speed...."
— IANS (@ians_india) ?ref_src=twsrc%5Etfw">October 26, 2026
केरल हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को बड़ा आदेश देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा है. जज के 17 साल के बेटे ने चेनाल्लूर के पास अपनी मर्सिडीज कार से 55 साल के जयबालकृष्ण को कुचलकर मार दिया था.
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पुलिस के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत मर्सिडीज-बेंज कार को उनका नाबालिग बेटा चला रहा था. उस समय कार की रफ्तार काफी तेज थी. उस समय जयबालकृष्ण स्कूटर से जा रहे थे. उन्हें कार ने पीछे से टक्कर मारी. उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था.
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क्या है केरल हाई कोर्ट का आदेश?
इस घटना के बाद पुलिस ने न्यायाधीश पिता के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी. मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा जहां जज ने आरोपी बेटे के पिता पर केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है. न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर यह आदेश जारी किया है.
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इस हादसे के बाद मृतक जयबालकृष्णन (55) के परिजनों और चेनाल्लूर के स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया था. इससे पहले आरोपी को 25 अक्टूबर को हिरासत में लेने के बाद तुरंत जमानत दे दी गई थी.
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अब आरोपी लड़के के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया.
बताया जा रहा है यह हादसा रविवार रात दो से तीन बजे के बीच उस समय हुआ जब जयबालकृष्णन अपनी खानपान की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे.
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चूंकि आरोपी जज का बेटा था इसलिए आरोप लगे कि पुलिस उसके साथ नरमी बरत रही है. पीड़ित परिवार का कहना था कि वह न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और न्यायाधीश या उसके नाबालिग बेटे को जिम्मेदारी से बचने नहीं देंगी.