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‘उदयपुर फाइल्स’ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रिलीज पर नहीं लगेगी रोक, कोर्ट ने कहा- कोई कारण नहीं बनता…
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया.
बॉलीवुड फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए रिलीज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. यह याचिका चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद ने दायर की थी. सुनवाई के दौरान ‘उदयपुर फाइल्स’ की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है और उस पर रोक लगाने से ट्रायल पर असर पड़ सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं बनता. अदालत ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि अगर कोई आपत्ति है तो वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखे.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की याचिकाएं
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर कानूनी विवाद और तेज हो गया है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात की हाईकोर्टों में याचिकाएं दायर की हैं. इन याचिकाओं में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा जारी प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई है.
क्यों विवादों में है फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’?
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ वर्ष 2022 में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है. ट्रेलर में नूपुर शर्मा के बयान, ज्ञानवापी विवाद और कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिन्हें लेकर आरोप लगे हैं कि वे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं. इसी आधार पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात हाईकोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर की है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फिल्म सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है, वहीं फिल्म निर्माता दावा कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना है.
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