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अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या ने एक बार फिर कोर्ट में दायर किया मामला, जानें क्या है विवाद

आराध्या बच्चन ने गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका, अभिषेक और ऐश्वर्या भी हुए नाराज, जानें पूरा मामला

04 Feb, 2025
( Updated: 05 Feb, 2025
12:24 AM )
अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या ने एक बार फिर कोर्ट में दायर किया मामला, जानें क्या है विवाद
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या का नाम बॉलीवुड के सबसे फेमस स्टारकिड्स में शामिल है। वो अक्सर किसी न किसी वजह से मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं। इस बार आराध्या एक अहम मामले को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आराध्या ने एक नई याचिका दायर की है, जिसमें उनकी हेल्थ से जुड़ी कुछ गलत जानकारियों पर रोक लगाने की अपील की गई है। अदालत ने इस याचिका पर गूगल और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है, और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

जाने पूरा मामला

आराध्या के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि कुछ अपलोडर्स अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, और उनका बचाव करने का अधिकार पहले ही समाप्त हो चुका है। इससे पहले भी, आराध्या ने अपनी नाबालिग होने का हवाला देते हुए गलत रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका में मुख्य रूप से आराध्या के हेल्थ से जुड़ी गलत और मिसलीडिंग इनफार्मेशन फैलाने पर रोक लगाने की अपील की गई है।
बच्चन परिवार की दलील
कोर्ट में बच्चन परिवार के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं, और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने भी इस बात पर सहमति जताई कि  अपलोडर्स ने कोर्ट में अपना पक्ष पेश नहीं किया है, इसलिए उन्हें सफाई देने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। बच्चन परिवार ने इस कदम को नाबालिग बेटी की प्राइवेसी और स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।
यूट्यूबर्स पर पहले भी लगाई थी रोक

2023 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या के हेल्थ से संबंधित गलत जानकारी फैलाने पर रोक लगाई थी। अदालत ने ये कहा था कि कोई भी बच्चा, चाहे वो आम हो या सेलिब्रिटी का, सम्मान और आदर का हकदार होता है। किसी भी बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में मिसलीडिंग इनफार्मेशन फैलाना पूरी तरह से गलत है और अस्वीकार्य है।
अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, और क्या गूगल और अन्य वेबसाइट्स इस मामले में अपनी तरफ से सफाई देती हैं या नहीं।




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