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नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 को उम्रकैद और 10 लाख का जुर्माना ,सिर्फ 130 दिन में स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

सूरत : नाबालिग से गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद, 10 लाख का लगा जुर्माना,इस केस में सूरत कोर्ट ने दो आरोपियों मुन्ना पासवान और राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं, तीसरे आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान ही मौत हो गई थी।

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गुजरात के सूरत के मांगरोल इलाके में बीते साल आठ अक्टूबर को नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया था।

 इस केस में सूरत कोर्ट ने दो आरोपियों मुन्ना पासवान और राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं, तीसरे आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान ही मौत हो गई थी।

मामला सामने आने के बाद सूरत ग्रामीण पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूरत ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई, उनके खिलाफ सभी सबूत को जुटाते हुए सिर्फ 15 दिनों में स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया।

पुलिस ने इस मामले में 15 दिन के भीतर करीब तीन हजार पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 42 गवाहों को पेश किया गया था। जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने केवल 130 दिनों के अंदर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत पुलिस को बधाई दी है। संघवी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता गुनहगारों के लिए लाल आंख और पीड़ितों के लिए आशीर्वाद साबित हो रही है। नए कानून के अंतर्गत कोर्ट में जल्दी केस चलाने में सफलता मिल रही है। गुजरात सरकार नए कानून के तहत अनेक लोगों को सजा दिलाने में सफल रही है। नाबालिग लड़की गैंगरेप मामले में वारदात की सुनवाई मात्र 130 दिन कोर्ट में चली। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में सफल रही सूरत जिला पुलिस को धन्यवाद देता हूं। नए कानून के तहत हम अनेक गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। मैं नए कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताता हूं। अब एक-एक बेटी को न्याय मिलेगा।


Input: IANS

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