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Public Vulgarity Law: अगर लड़कियों ने पहने आपत्तिजनक कपड़े तो मिल सकती है ये सजा और लग सकता है तगड़ा जुर्माना

Public Vulgarity Law: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ाधल वायरल हो रही है। जिसमे एक लड़की इंदौर की सड़को पर ब्रा पहन कर घुमते नजर आ रही थी। जिसे देख वहां के लोगो ने बहुत ही आपत्ति जताई। उसपर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा।

28 Sep, 2024
( Updated: 06 Dec, 2025
10:12 AM )
Public Vulgarity Law: अगर लड़कियों ने पहने आपत्तिजनक कपड़े तो मिल सकती है ये सजा और लग सकता है तगड़ा जुर्माना
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Public Vulgarity Law: भारत देश के सविधान में आपको अपने मन मर्जी करने का पूरा हक्क है। मर्जी से भारत में रहने की आजादी है , लोग जो करना चाहते है उन्हें उसके लिए कोई रोकटोक नहीं है। लेकिन आजादी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आपकी आजादी से दूसरों को परेशानी न हो। वर्ना ये अपराध हो सकता है।सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले इंदौर पर कुछ ऐसा हो जिससे देख लोगो को आपत्ति होने लगी।

दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो धड़ाधल वायरल हो रही है। जिसमे एक लड़की इंदौर की सड़को पर ब्रा पहन कर घुमते नजर आ रही थी। जिसे देख वहां के लोगो ने बहुत ही आपत्ति जताई। उसपर अश्लीलता फैलाने का आरोप भी लगा। अगर कोई इस तरह के कपड़े पहन कर पब्लिक प्लेस में घूमता है तो उस पर बने कई कड़े नियम, आइए जानते है इस खबर को विस्तार में .......

क्या है पब्लिक प्लेस में वल्गैरिटी को लेकर नियम ? (Public Vulgarity Law)

सविधान ने हर नागरिकों को कुछ कुछ मौलिक अधिकार दिए है , तो उसके साथ ही कुछ मौलिक कर्तव्य भी तय किये है। जहां आपको कुछ भी करनी की आजादी है। तो वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना है की आप जो काम कर रहे है वह सविधान के नियमो के खिलाफ न हो। इंदौर में जहां एक लड़की ब्रा पहनकर बाजार में घूम रही थी। अगर कोई इस तरह की हरकत पब्लिक प्लेस में करता है। तो इसको वल्गैरिटी फैलाना माना जाएगा। जो की एक अपराध माना जाएगा। 

इतने हजार तक लगता है जुर्माना (Public Vulgarity Law)

वहीं आपको बता दे, भारतीय न्याय सहिंता की धारा 296 के तहत पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हरकत करने पर 1000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इस नियम के तहत कोई भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह का काम नहीं करता है। जिससे बाकी लोगो को परेशानी और आपत्तिजनक महसूस करे। 

ऐसी हरकत करने पर कोई भी कर सकता ही कंप्लेंट (Public Vulgarity Law)

अगर पब्लिक प्लेस पर कोई भी तस तरह की वल्गैरिटी फैलता है , पब्लिक प्लेस में कोई ब्रा पहन कर घूम रहा है या फिर कोई अश्लील हरकत करता है।  तो ऐसे में वहां मौजूद लोग उनपर कंप्लेंट कर सकते है। इसके बाद पुलिस उनपर कार्यवाही करती है। बता दे,इंदौर में ब्रा पहनकर घूमने के बाद लड़की ने अपनी हरकत के लिए सावर्जनिक माफ़ी भी लांगी है।  

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इन हरकतों पर भी हो सकती है सजा (Public Vulgarity Law)

अगर कोई शख्स किसी भी ऐसी जगह पर कई लोग आते जाते है तो वो पब्लिक प्लेस है। वहां गाली गलोच नहीं कर सकते है।  ऐसा करने पर उसके खिलाफ धारा 294 के तहत मामला दर्ज हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पब्लिक प्लेस में अश्लीलता फैलाता है ,अश्लीली गाने चलता है या फिर ऐसी कोई हरकत करता है तो भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।  ये कानून सिर्फ लोगो को पब्लिक प्लेस में सहजता से रहने के लिए बने है , आज़ादी सबको है लेकिन आज़ादी तब तक ही अच्छी रहती है जब तक कोई दूसरा आपकी आजादी से असहजता महसूस न करें।  

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