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New Criminal Law: अब FIR के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठें ऐसे करें शिकायत दर्ज

New Criminal Law: साथ में इन नियमों के लागू होते ही एफआईआर के नियम को भी बदल दिया गया है। वही आपको बता दे अब घर बैठे आप ही एफआईआर दर्ज करवा सकते है।

02 Jul, 2024
( Updated: 06 Dec, 2025
01:29 AM )
New Criminal Law: अब FIR के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं, घर बैठें ऐसे करें शिकायत दर्ज
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New Criminal Law: सोमवार 1 जुलाई को बहुत सारे नए नियम लागु हुए है। बैंक, क्रेडिट कार्ड और साथ में कानून से जुड़े कुछ नियम लागू हुए है। पुराने तीन नए कानून को बदल कर नए कानून लाए गए है।वही सालो से चले आ रहे है कानून इंडियन पीनल कॉर्ड यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय सहिंता कानून लागू हए है और कॉर्ड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीज़र यानी सीआरपीसी की जगह  भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और इंडियन एक्ट यानी आईएईए की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपयोग में लाया जाएगा। वही साथ में इन नियमों के लागू होते ही एफआईआर के नियम को भी बदल दिया गया है। वही आपको बता दे अब घर बैठे आप ही एफआईआर दर्ज करवा सकते है। आइये जानते है क्या है नए कानून .....

अब ऐसे घर बैठें करवाएं एफआईआर दर्ज (New Criminal Law)

वहीं आपको बता दे, भारतीय न्याय सहिंता द्वारा लागू हुए नए कानून के तहत अब किसी को एफआईआर दर्ज करवानी है तो आपको पुलिस स्टेशन की जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी कर सकते है एफआईआर दर्ज। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही काफी होगा।घर बैठे ही फोन, मैसेज, ईमेल या पुलिस की आधारिक साइट पर जाकर भी कर सकते है एफआईआर दर्ज। इस नियम के लागू होते ही पुलिस को सहूलियत मिल जाएगी। अब वो तुरंत एफआईआर पर कार्यवाही कर सकेंगे।   

ये है पूरी प्रक्रिया (New Criminal Law)

अगर आप किसी वजह से पुलिस थाने नहीं जा पा रहे तो आप घर बैठे पुलिस की आधारिक वेबसाइट पर एफआईआर दर्ज करवा सकते है। इस नियम से बहुत लोगो को मदद मिलेगी। भारत में ज्यादातर हर राज्य में पुलिस वेबसाइट का पोर्टल है।  जिस पर विजिट करके आम आदमी अपनी शिकायत पुलिस तक आसानी से पहुँचा सकता है। यहां आपको घटना के बारे में सारी जानकारी देनी होगी।  जैसे नाम, पता , जहा घटना हुई है उसका पता आदि 

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अगर आपके पास घटना की वीडियो या फोटो है तो पुलिस वालो को और सहायता मिल जाएगी जिससे कार्यवाही जल्दी हो जाएगी।  जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाते है और अगर मामला गंभीर है तो इसकी कार्यवाही तुरंत की जाएगी।  वर्ना अगर मामला गंभीर नहीं है तो करवाई में 14  दिन तक का टाइम दिया जाता  है।  वही अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते है तो 3  दिन के अंदर वो रिकॉर्ड में होफी शामिल और फिर एआईआर लिखी जाएगी।  वही पुलिस द्वारा एफआईआर की कॉपी शिकायतकर्ता को भी दी जाती है।  

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