Advertisement

Liquor Overpricing Complaint: शराब पर अगर कोई प्रिंट रेट से ज्यादा मांगे पैसे तो यहां तुरंत करें शिकायत

Liquor Overpricing Complaint: देखा गया है की कही शराब बहुत ही महंगी बेचीं जाती है। वही शराब खरीदने वाले अक्सर महंगे दामों पर भी शराब या बियर खरीद लेते है।लेकिन अगर आपसे कोई शराब प्रिंट रेट से ज्यादा मांगता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते है।

16 Sep, 2024
( Updated: 17 Sep, 2024
10:57 AM )
Liquor Overpricing Complaint: शराब पर अगर कोई प्रिंट रेट से ज्यादा मांगे पैसे तो यहां तुरंत करें शिकायत
Google

Liquor Overpricing Complaint: शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है , लोग जानते हुए फिर भी इसका धड़ल्ले से सेवन करते है।  वही कुछ लोग शराब शौकिया तौर पर पीते है तो कुछ लोगो को शराब पीते पीते आदत लग जाती है। इससे भारत सरकार को भी कई करोड़ो का फायदा होता है।  वही कई राज्यों में तो शराब पर टैक्स से ही हजारो करोड़ो की कमाई होती है। वित्त वर्ष 2022  -23 में यूपी शराब पर एक्सराइज़ड टैक्स से 41 ,250 रूपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। लोग ख़ुशी के मौके पर गम के मौके पर शराब बियर पीते है।  नई साल की पार्टी हो या बर्थडे की पार्टी खूब ही शराब की खपत होती है। लेकिन वही देखा गया है की कही शराब बहुत ही महंगी बेचीं जाती है।  वही शराब खरीदने वाले अक्सर महंगे दामों पर भी शराब या बियर खरीद लेते है।लेकिन अगर आपसे कोई शराब प्रिंट रेट से ज्यादा मांगता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते है।आइए जानते है इस खबर को विस्तार से ....

किसी भी कीमत पर शराब के प्रिंट से ज्यादा दाम न दें (Liquor Overpricing Complaint)

वही आपको बता दें, कई बार देखा गया है शराब या बियर की बोतल की कीमत 150 रूपये होती ही। लेकिन वही लोगो को 300 से 400  तक देने पड़ जाते है।क्योकि शराब का सेवन वाले बिना बढे रेट की चिंता के शराब की बोतल खरीद लेते है। और इस वजह से शराब बेचने वाले लोग इसका फायदा उठा लेते है। लेकिन अगर आपसे कोई प्रिंट रेट से ज्यादा दाम मांगता है तो आपको उतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप शराब के दूकान वाले से कहे की आप प्रिंट से ज्यादा दाम नहीं देंगे। वही अगर फिर भी शॉप ओनर नहीं मनाता है तो आपको उसको एक्ससाइज विभाग में शिकायत करने की धमकी दें सकते है।  वही ऐसे में हो जाएं की दूकान वाला घबरा कर आपको प्रिंट वाला रेट दें दें। लेकिन वो फिर भी न माने तो आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते है। 

एक्ससाइज विभाग को करें कंप्लेंट (Liquor Overpricing Complaint)

सामान्य तौर पर जो भी शराब की दुकाने होती है। उनके बाहर एक्ससाइज विभाग का नंबर दर्ज होता है। वही आप उस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते है। वही अगर नंबर नहीं होता  तो आप गूगल पर उस क्षेत्र या राज्य के एक्ससाइज डिपार्टमेंट का नंबर ढूंढ कर वहा शिकायत दर्ज कर सकते है। और उन्हें दुकान के बारे में जानकारी दें सकते है।  वही दूकान का पता भी दें सकते है।  तो वही एक्ससाइज डिपार्टमेंट उस शराब के ओनर के दुकान पर कार्यवाही करेगी।  इसलिए जब भी आप शराब की दुकान से शराब ख़रीदे , तो प्रिंट रेट का जरूर ध्यान दें। 

शराब पीने का भी बनता है लाइसेंस (Liquor Overpricing Complaint)

भारत सरकार की और से शराब को बेचने से लेकर पीने तक के कुछ खास नियम बनाएं गए है। इन नियमों के आधार पर भी शराब पीने वालो के लाइसेंस जारी होते है।शराब पीने से लेकर इसको ट्रेवल तक के लाइसेंस बनाए जाते है।  वहीं आपको बता दें ,लाइसेंस को आल इंडिया लीकर परमिट के रूप में जारी किया जाता है।इसे लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइसेंस को लेने के लिए भी कुछ प्रक्रिया है। उसको करने के बाद एक फीस तय की गई है , यानी इसे लेने के लिए एक क़ानूनी नियम बनाया गया है। लीकर लाइसेंस के बारे में ज्यादा जानने के लिए क्लिक करें इस लिंक पर .....


Advertisement
एक बहू दुनिया के साथ बिहार-यूपी को दिखा रही रास्ता। Julie Banerjee। Knowledge Mentor
Advertisement
Advertisement