ITR Return: अगर अभी तक नहीं आया आपका ITR रिटर्न, तो तुरंत करें यहां शिकायत
ITR Return: डिपाटमेंट भी अब तेजी से रिटर्न को लौटने का काम कर रहा है। लेकिन कई बार लोगो को आईटीआर रिटर्न को लेके शिकायत करना चाहते है की आपका पैसा अब तक क्यों अटका हुआ है।
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ITR Return: इनकम टैक्स की डेडलाइन की तारीख निकल चुकी है।जो लोग टैक्स नहीं भर पाएं है , उन्हें अब परेशानियों का समाना करना पड़ सकता है। जिन लोगो ने टैक्स भर दिया है अब इनको टैक्स रिटर्न का इंतजार है। वहीं डिपाटमेंट भी अब तेजी से रिटर्न को लौटने का काम कर रहा है। लेकिन कई बार लोगो को आईटीआर रिटर्न को लेके शिकायत करना चाहते है की आपका पैसा अब तक क्यों अटका हुआ है। तो आप यहां कंप्लेंट करके अपनी परेशानी से राहत पा सकते है। आइए जानते है ...
इतने समय में आ जाता है रिटर्न (ITR Return)
इनकम रिटर्न की फाइलिंग में एक जरुरी स्टेप वेरफिकेशन होता है। वहीं टैक्सपेयर को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना जरुरी होता है। इस सुविधा को अब ऑनलाइन भी कर दिया गया है।जिसे ई-वेरिफाई कहा जाता है। रिटर्न को वेरिफाई करने के बाद उसे प्रोसेस होने के लिए कम से कम 15 से 45 दिन का समय लगता है। वहीं अगर आप ऑफलाइन तरीके से प्रोसेस करते है तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है।
यह होती है प्रक्रिया (ITR Return)
वहीं आपको बता दें , इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्सपेयर पूरे साल के दौरान हुई टैक्स की कटौती और भुगतान की जानकारी देते है। अगर आपके जितनी टैक्स की देनदारी बनती है , उससे ज्यादा आप टैक्स दें देते है तो रिटर्न के जरिये रिफंड क्लेम किया जाता है। यही वजह है की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न पर सावधानी से वेरिफाई करता है। वहीं अगर आपके क्लेम की जानकारी फॉर्म -16 में जानकारी अपडेट न होने पर प्रोसेसिंग का समय बढ़ जाता है।
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यहां करें तुरंत शिकायत (ITR Return)
अगर आपक रिटर्न अभी तक नहीं आया तो आपको सबसे सबसे पहले जो फॉर्म भरा है उसको अच्छे तरीके से चेक करें। वहीं इसके अलावा आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेल itr.helpdesk@incometax.gov.in पर कर सकते है।वहीं आप फ़ोन करके भी कंप्लेंट कर सकते है। ये है फ़ोन नंबर -1800 103 0025 1800 419 0025
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