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किराए पर फ्लैट लेते समय सिक्योरिटी मनी की आड़ में बिल्डर कर रहा है धोखाधड़ी? यहाँ करें शिकायत

किराए पर फ्लैट लेते वक्त बिल्डर या मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी मनी (सुरक्षा राशि) माँगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह अनुचित रूप से ज़्यादा है, या कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

29 Apr, 2025
( Updated: 29 Apr, 2025
09:13 AM )
किराए पर फ्लैट लेते समय सिक्योरिटी मनी की आड़ में बिल्डर कर रहा है धोखाधड़ी? यहाँ करें शिकायत
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Rent Rules: किराए पर फ्लैट लेते वक्त बिल्डर या मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी मनी (सुरक्षा राशि) माँगना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह अनुचित रूप से ज़्यादा है, या कोई धोखाधड़ी हो रही है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते है. नीचे इस विषय पर पूरी जानकारी दी गई है:

सिक्योरिटी मनी क्या होती है?

जब आप किसी फ्लैट को किराए पर लेते हैं, तो मकान मालिक एक निश्चित राशि को "सिक्योरिटी मनी" के रूप में लेता है.यह एक तरह की गारंटी होती है कि अगर किरायेदार कोई नुकसान करता है या किराया नहीं देता, तो मकान मालिक इस राशि से उसकी भरपाई कर सकता है. आमतौर पर यह 1 से 3 महीने के किराए के बराबर होती है, लेकिन कुछ मामलों में बिल्डर या मकान मालिक ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं, जो अनुचित माना जाता है.

किन मामलों में शिकायत करना ज़रूरी है?

आपको शिकायत तब करनी चाहिए जब:

1. सिक्योरिटी मनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो (जैसे 6 महीने से ज़्यादा का किराया)

2. कोई रसीद या लिखित एग्रीमेंट न दिया जाए

3. सिक्योरिटी मनी वापस न की जाए जब आप घर खाली करें

4. मकान मालिक या बिल्डर धोखाधड़ी करें या नियमों के विरुद्ध काम करे

शिकायत कहां और कैसे करें?

1. रेंट अथॉरिटी (Rent Authority) के पास शिकायत

2. हर राज्य में एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है. आप वहां जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए आपको: किराए का एग्रीमेंट,भुगतान की रसीद, फ्लैट से संबंधित जानकारी,इन सभी दस्तावेज़ों को साथ रखना होगा.

कंज़्यूमर फोरम में शिकायत

अगर आपने सिक्योरिटी मनी दी और बिल्डर उसे वापस नहीं कर रहा, या धोखा हुआ है, तो आप कंज़्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं. यहाँ आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं: https://edaakhil.nic.in

राज्य के रेरा (RERA) पोर्टल पर शिकायत

अगर फ्लैट किसी रेरा-रजिस्टर्ड बिल्डर का है, और उसने नियमों के खिलाफ सिक्योरिटी मनी ली है या वापस नहीं की है, तो आप अपने राज्य के RERA पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

1. यूपी रेरा: https://www.up-rera.in/

2. महाराष्ट्र रेरा: https://maharera.mahaonline.gov.in/

पुलिस या साइबर सेल में शिकायत

अगर मामला धोखाधड़ी (fraud) से जुड़ा है, जैसे कि पैसे लेकर फ्लैट न देना, फर्जी डॉक्यूमेंट देना आदि, तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं.

शिकायत करने से पहले ध्यान रखें:

1. हमेशा लिखित एग्रीमेंट बनवाएँ और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवाएँ

2. सिक्योरिटी मनी का भुगतान ऑनलाइन करें या रसीद लें

3. पूरा लेन-देन दस्तावेज़ों में होना चाहिए

सिक्योरिटी मनी एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी या ज़्यादती हो रही है, तो आपके पास कई विकल्प हैं – रेंट अथॉरिटी, कंज़्यूमर फोरम, RERA और पुलिस. हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और बिना किसी दबाव के सही निर्णय लें.

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