Advertisement

कट गया है आपका वोटर लिस्ट से नाम, तो ऐसे शिकायत कर लिस्ट में तुरंत जुड़वाएं नाम

Delhi VidhanSabha 2025: आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम होना जरुरी है। तभी आप वोट डाल पाएंगे।अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है , तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहां करनी होगी शिकायत, उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा।

Google

Delhi VidhanSabha 2025: दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे है।  सभी राजनितिक दल चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कास चुके है।  फिलहाल दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 63 पर आम आदमी के विधायक है।वही आपको बता दे, 2014  से लेकर दिल्ली में अब तक आम आदमी की सरकार है। इसके साथ ही अगर आप अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डाल कर जिताना चाहते है तो उसके लिए आपके पास वोटर कार्ड होना जरुरी है।

इतना ही नहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में नाम होना जरुरी है।  तभी आप वोट डाल पाएंगे।अगर वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है , तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।  आपको यहां करनी होगी शिकायत, उसके बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आइये जानते है इस खबर को विस्तार से ......

ऑनलाइन ऐसे कर सकते है शिकायत दर्ज

अगर विधानसभा चुनाव से पहले आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो ऐसे में आप इस बारे में शिकायत कर सकते है।  ऑनलाइन शिकायत के लिए आपको सबसे पहले नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NSVP ) की आधारिक साइट voters eci gov in पर जाना होगा। इसके बाद आपको Register Complaint या Share Suggestion के सेक्शन पर क्लिक करना होगा।  इसके बाद आपको वहा अपना अकाउंट बनाना होगा।  अगर पहले से अकाउंट है तो आपको फिर लॉगिन करना होगा।  इसके बाद आप अपनी कपालिनत दर्ज कर सकते है। 

BLO से कर सकते है शिकायत 

वही आपको बता दे, इसके आलावा आप चाहे तो अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से कर मिल सकते है।  BLO से मिलकर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ और कुछ जरुरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर जमा करना होगा।  इसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। 

अगर आपका बदल गया है क्षेत्र ऐसे बदलाव नाम 

अगर आप किसी शहर एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में रहने  लग गए है तो आपको पुराने एरिया लिस्ट से अपना नाम कटवाना होगा।  फिर इसके बाद आपको फॉर्म 7 भरना होगा।  आप ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते है।  इसके बाद आपको पहचान पत्र प्रमाण और पता प्रमाण के साथ BLO के पास फॉर्म जमा करना होगा।  इसके बाद आपका नए एरिया की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाएगा।   

Advertisement

यह भी पढ़ें

Advertisement

LIVE
अधिक →