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जिम, योगा सेंटर के मालिकों ने नही रखा महिला ट्रेनर, तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Rules For Female Trainer At Gym: अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश संचालित जीमो , पूल और योगा सेंटरों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक , अब इन सभी जगह पर महिला ट्रेनर की नियुक्ति होना अनिवार्य है।

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Rules For Female Trainer At Gym: आज के समय में सभी लोग अपने सेहत का ख़ासा ख्याल रखते है।  इसके लिए बहुत से लोग जिम जाते है और कई लोग योग करते है। तो कई गयम यूनिसेक्स होते।जिसमे लड़के और लड़की दोनों के साथ जिम करते है।  तो वही कुछ जिम खासतौर पर महिलाओ के लिए होते है। जिनमे सिर्फ महिलाएं होती है। लेकिन महिलाओ के लिए खासतौर पर बनाये गए इन जिम में भी ट्रेनर्स दोनों तरह के होते है।

वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश संचालित जीमो , पूल और योगा सेंटरों के लिए नया नियम लागू कर दिया है।  नए नियम के मुताबिक , अब इन सभी जगह पर महिला ट्रेनर की नियुक्ति होना अनिवार्य है।  ऐसा नहीं होने पर सरकार की और से कड़े कदम उठाये जायेगे।  आइये जानते है इस खबर को विस्तार से .....

नहीं किया जिम ट्रेनर तो होगी कड़ी कार्यवाही 

वही आपको बता दे, महिला आयोग की और से उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था।  जिसमे महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए जिम , पूल, योगा केंद्र कई तरह के स्थान पर झा महिलाओ को गलत तरीके से छुए जाने की घटनाएं मिली है।  उनके साथ छेड़खानी की हकरते सामने आयी है।  वहा पर अनिवार्य रूप से महिला ट्रेनर की तैनाती होगी।उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नॉएडा प्राशाहन ने शहर के सभी जिम , पूल और योगा सेंटर्स पर महिला ट्रेनर के होने का नियम जारी कर दिया है। 

वही आपको बता दे, 5 जनवरी को ही इस नियम को लागू कर दिया गया था। इसके जिम , पूल , योगा संचालको को दो दिन का समय दिया था और इसके बावजूद अगर कोई महिला ट्रेनर की तैनाती नहीं हुई तो फिर प्राशाहन की और से उन सभी पर कार्यवाही की जायेगी। ऐसे में सरकार की और से जारी नियम के अनुसार , जिम , पूल , योगा के मालिकों को भारी जुर्माना भी देना पद सकता है।  या फिर प्राशसन आपने सेण्टर को सील भी कर सकता है।  

बाकी जिलों में भी लागू होगा ये नियम 

फिलहाल ये नियम अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के नॉएडा के जीमो , पूल , और योगा सेंटर में ही जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस नियम को उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी जल्द लागू किया जा सकता है।  एक और जहा इसे महिलाओ की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो वही  दूसरी और वही महिलाओ को इससे रोजगार भी मिलेगा। 

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