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बेरोजगारों को सरकार दें रही हैं नया रोजगार, गाड़ी चलाने के लिए मिल रहें हैं पैसे

Gram Parivahan Yojana: बिहार के युवाओं को जो रोजगार हैं और गरीब के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगार को जीविका चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

22 Jan, 2025
( Updated: 22 Jan, 2025
11:17 AM )
बेरोजगारों को सरकार दें रही हैं नया रोजगार, गाड़ी चलाने के लिए मिल रहें हैं पैसे
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Gram Parivahan Yojana:  राज्य के मजदूर तबके और गरीबी लोगों के लिए सरकार हर तरह का संभव प्रयास करती हैं।उन्हीं प्रयासों में से एक हैं बिहार सरकार की ''ग्राम परिवहन योजना'' (Gram Parivahan Yojana) ।जिसके तहत बिहार के युवाओं को जो रोजगार हैं और गरीब के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।  इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगार को जीविका चलाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

इस योजना के तहत बिहार के बेरोजगारों को जीविका चलाने के लिए सरकार की और से आर्थिक सुरक्षा देकर विकास की रफ़्तार को और तेज किया जा रहा हैं।  वहीं इस योजना के तहत सरकार की और से हर ग्राम पंचायत से ऐसे 7 लोगों को लिया जाता हैं जो इसके पात्र होते हैं। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से ....

कौन कर सकता हैं योजना में आवेदन

वहीं आपको बता दें , बिहार में चल रही ग्राम परिवहन योजना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और तीन अन्य पिछड़ा वर्ग केटेगरी से लोगों लो लिया जाता हैं।  इस हिसाब से पहला पैमाना यहां क्लियर हो जाता हैं कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना हैं तो आपको इन तीन श्रेणियों में से किसी एक में जुड़ा होना चाहिए।  इसके अलावा इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए।  इसके अलावा आवेदक किसी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होनी चाहिए और उसके पास कोई कमर्शियल वाहन नहीं होना चाहिए।  इस योजना में आवेदन करने के लिए हल्के मोटर यान के चालाक की अनुज्ञप्ति , जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र पास में होने चाहिए।  

किस तरह का दिया जाता हैं लाभ 

इस योजना में लाभार्थी को सरकार की और से वाहन खरीदने के लिए वाहन की राशि का 50 प्रतिशत या फिर अधिकतम 1 रुपये की सहायता दी जाति हैं।  वहीं इसके साथ ही , चयनित लाभार्थी को 4 सीटर से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहन खरीदने के लिए सहायता राशि उनके सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाती हैं।  इस योजना के तहत बिहार सरकार अबतक 44 हजार 754 लोगों को लाभ पंहुचा चुकी हैं।  

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