Advertisement

बैंकिंग सेवाओं पर ब्रेक! RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका खाता तो नहीं?

कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक बार फिर यह याद दिलाता है कि बैंक चुनते समय सतर्कता ज़रूरी है. खाताधारकों को चाहिए कि वे सिर्फ अच्छी ब्याज दर देखकर बैंक का चुनाव न करें, बल्कि उसकी वित्तीय स्थिति, RBI द्वारा दी गई रेटिंग और पब्लिक ट्रस्ट को भी समझें.

25 Jul, 2025
( Updated: 25 Jul, 2025
11:52 AM )
बैंकिंग सेवाओं पर ब्रेक! RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, कहीं आपका खाता तो नहीं?
Image Credit: RBI

Bank License Canceled: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर कड़ा फैसला लेते हुए कर्नाटक स्थित कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह निर्णय बैंक की कमज़ोर वित्तीय स्थिति और जमाकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. RBI का कहना है कि इस बैंक का संचालन अब जनता के हित में नहीं है और इसे चालू रखने से ग्राहकों के पैसों पर खतरा बना रह सकता था. अब यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा न तो जमा ले सकेगा और न ही निकासी की अनुमति देगा.

क्यों उठाया गया ये फैसला?

RBI ने अपने बयान में साफ किया है कि कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही भविष्य में मुनाफा कमाने की कोई स्पष्ट संभावना दिख रही थी. इसके अलावा यह बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कई महत्वपूर्ण धाराओं का पालन करने में भी असफल रहा. ऐसे में बैंक को चालू रखना सिर्फ एक जोखिम होता. RBI का मानना है कि अगर इस बैंक को और समय दिया जाता, तो यह अपने जमाकर्ताओं की राशि को सुरक्षित नहीं रख पाता और अंततः ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता.

ग्राहकों की जमा राशि पर क्या असर पड़ेगा?

बैंक का लाइसेंस रद्द होने की खबर से सबसे ज़्यादा चिंता ग्राहकों को होती है, खासकर उन लोगों को जिनकी जमा राशि बैंक में फंसी हुई होती है. लेकिन राहत की बात ये है कि हर जमाकर्ता को 'डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC)' के तहत 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा मिलेगी. यह बीमा कवर जमाकर्ता के बचत खाते, चालू खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य जमाओं पर लागू होता है. बैंक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, करीब 92.9% खाताधारकों की जमा राशि 5 लाख रुपये के भीतर है, यानी उनकी पूरी राशि सुरक्षित है.

खाताधारक क्या करें?

यदि आपका खाता कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक में है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. आपको तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए:

1.सबसे पहले, बैंक से या DICGC की वेबसाइट से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि आपकी जमा बीमित है.

2. अपनी जमा राशि के दावे के लिए प्रक्रिया शुरू करें. बैंक इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज और दिशा-निर्देश देगा.

3. RBI की आधिकारिक वेबसाइट, बैंक की नजदीकी शाखा या स्थानीय अखबारों में प्रकाशित अपडेट्स पर नज़र रखें ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई परेशानी न हो.

कई अन्य बैंकों पर भी गिरी गाज

यह पहला मामला नहीं है जब RBI ने किसी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है. पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों और NBFCs के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें लखनऊ स्थित HCBL को-ऑपरेटिव बैंक और बनारस मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक जैसे नाम शामिल हैं. इन कार्रवाइयों का मकसद स्पष्ट है,  ऐसी वित्तीय संस्थाओं को बंद करना जो ग्राहकों की पूंजी को जोखिम में डाल रही हैं. RBI लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और आम जनता को किसी भी तरह के धोखे या नुकसान से बचाया जा सके.

कारवार अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होना एक बार फिर यह याद दिलाता है कि बैंक चुनते समय सतर्कता ज़रूरी है. खाताधारकों को चाहिए कि वे सिर्फ अच्छी ब्याज दर देखकर बैंक का चुनाव न करें, बल्कि उसकी वित्तीय स्थिति, RBI द्वारा दी गई रेटिंग और पब्लिक ट्रस्ट को भी समझें.

LIVE
Advertisement
अधिक
अकेला मुसलमान जिसने मुल्ला-मौलवियों की नींद हराम कर दी, बन गए मोदी के ‘संदेशवाहक’? Qari Abrar Jamal
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स श्रेणियाँ होम राज्य खोजें