×
जिस पर देशकरता है भरोसा
Advertisement

कार्यकाल खत्म होते ही बदली व्यवस्था, जिला पंचायत अध्यक्षों को मिली प्रशासक की जिम्मेदारी

सरकार का यह निर्णय पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है. वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी. इसी आधार पर उनका पांच वर्ष का कार्यकाल शनिवार, 11 जुलाई को पूरा हो रहा है.

Author
11 Jul 2026
( Updated: 11 Jul 2026
11:47 AM )
कार्यकाल खत्म होते ही बदली व्यवस्था, जिला पंचायत अध्यक्षों को मिली प्रशासक की जिम्मेदारी
Image Credits: IANS
Advertisement

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सभी 75 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है. पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार देर रात इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया. 

जिलाधिकारियों को दी गई नियुक्ति की जिम्मेदारी

पांच वर्षीय कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त होने के बाद नई जिला पंचायतों का गठन होने तक संबंधित जिला पंचायतों का नियमित कामकाज अब निवर्तमान अध्यक्ष प्रशासक के रूप में संभालेंगे. शासनादेश के अनुसार, वर्ष 2021 में गठित जिला पंचायतों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-20(3-क) के तहत सरकार ने नई जिला पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है. 

गन्ना किसानों के हित में योगी सरकार का बड़ा फैसला, घटिया उर्वरक-कीटनाशकों पर लगेगी रोक

नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे प्रशासक

Advertisement

आदेश में जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे संबंधित निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नामित करें. प्रशासक केवल सामान्य और नियमित प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे तथा किसी प्रकार के नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे. विशेष परिस्थितियों में नीतिगत प्रस्ताव जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजे जाएंगे. 

12 जुलाई 2021 को हुई थी पहली बैठक

सरकार का यह निर्णय पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है. वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों की पहली बैठक 12 जुलाई 2021 को हुई थी. इसी आधार पर उनका पांच वर्ष का कार्यकाल शनिवार, 11 जुलाई को पूरा हो रहा है.

ग्राम प्रधानों के बाद जिला पंचायतों में लागू हुई व्यवस्था

इससे पहले 26 मई को ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर भी प्रदेश सरकार ने पहली बार निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया था. इससे पहले यह जिम्मेदारी अधिकारियों को दी जाती थी. अब वही व्यवस्था जिला पंचायतों में भी लागू कर दी गई है.

Advertisement

ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाया जा सकता है प्रशासक

यह भी पढ़ें

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इसी तर्ज पर क्षेत्र पंचायतों (ब्लॉक) में भी व्यवस्था लागू किए जाने की तैयारी है. ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके लिए भी निवर्तमान प्रमुखों को प्रशासक बनाए जाने संबंधी आदेश 18 जुलाई के आसपास जारी किया जा सकता है.

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
G
Guest (अतिथि)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अधिक
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें