दिल्ली दंगा मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और एक्टिविस्ट शरजील इमाम समेत सारे 9 आरोपियों को तगड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में बेल देने का कोई आधार नहीं है.
-
न्यूज02 Sep, 202504:14 PMदिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को लगा तगड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट से सारे आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
-
राज्य13 Jun, 202508:07 AM2020 दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, हत्या के आरोप में 1 दोषी और 12 बरी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है. इस मामले में आरोपी लोकेश सोलंकी को दोषी और 12 अन्य को बरी कर दिया गया है. यह पूरा मामला 25 फरवरी 2020 से जुड़ा हुआ है. इस दिन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भागीरथी विहार इलाके में एक मुस्लिम व्यक्ति, आस मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी और शव को नाले में फेंक दिया गया था. इस दौरान उग्र भीड़ में कुल 13 लोग शामिल थे. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया था कि सभी 13 आरोपी एक उग्र भीड़ का हिस्सा थे, जिनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया था.