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Kadak Baat : गिड़गिड़ाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल का बिगड़ गया खेल, लगा झटका, सीबीआई से मांगा जवाब

गिड़गिड़ाते हुए हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल का बिगड़ गया खेल, लगा झटका, सीबीआई से मांगा जवाब!

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Kadak Baat : अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई गिरफ्तारी और रिमांड को भी इसी अदालत में चुनौती दी है।ऐसे ऐसे आरोप केजरीवाल की याचिका में सीबीआई पर लगाए गए हैं। जिनसे ना सिर्फ जज हैरान है. बल्कि सीबीआई भी जवाब देने के लिए तैयार है और सीबीआई सबूतों के साथ जवाब देगी। बताएगी कि आखिर इस वक्त पर ही केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया और केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या सबूत हैं ,सबूतों की बात करें तो कोर्ट में सीबीआई पहले ही बता चुकी है।

केजरीवाल के खिलाफ CBI के सबूत

  • CBI का दावा हमारे पास उस व्यक्ति का बयान है जिन्होने शराब नीति को लेकर केजरीवाल से मुलाकात की
  • ये मुलाकात शराब नीति के निर्माण से पहले की गई
  • इस मामले में हमारे पास मगुंटा रेड्डी का भी बयान है
  • इस बात के भी सबूत हैं कि साउथ ग्रुप ने कहा कि नीति इस तरह की होनी चाहिए
  • साउथ ग्रुप कोविड के दौरान निजी विमान से दिल्ली आया जब विमानों का संचालन बंद था
  • यदि पूरे घटनाक्रम को देखें तो पता चलता है कि कितनी तेजी से नोटिफिकेशन जारी किया गया है
  • और इस मामले में शामिल सबसे उपर केजरीवाल थे
  • नीति के निर्माण में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया
  • जो रिपोर्ट साउथ ग्रुप ने तैयार की थी और सरकार को दी थी उसे ही नीति बना दिया गया
  • प्रॉफिट मार्जिन 4 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया

तो इन्हीं सबूतों की वजह से साउथ लॉबी की के कविता की जमानत याचिका खारिज हुई और यही सबूत केजरीवाल के लिए आगे काल बनने वाले हैं। ऐसे में सुनवाई की तारीख जितना आगे बढ़ेगी केजरीवाल की दिक्कतें दोगुनी होंगी।यही वजह है कि केजरीवाल बार बार सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई कस्टडी में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि-

मुझे ईडी केस में ट्रायल कोर्ट से बेल मिल गई और इसके बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं। मैं कुछ अंतरिम राहत मांग रहा हूं।' 

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जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी वैसे ही सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, 'उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है यह पहले से पेंडिंग है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए।

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दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका दे दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट गए बिना सीधे यहां आ गए हैं। इस दलील पर आगे विचार किया जाएगा। सीबीआई को एक सप्ताह में अपना जवाब देना है।' केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को न्यायिक हिरासत में रहते हुए गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें अदालत की अनुमति से तीन दिन रिमांड पर रखा गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत दो बार बढ़ा दी है। ऐसे में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।बाद में जमानत याचिका भी दायर की अब हाईकोर्ट 17 जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगा और फिर तय होगा कि केजरीवाल को राहत मिलती है। या फिर उनकी आफत और बढ़ती है।

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