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कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका, PM मोदी और मां की AI वीडियो सभी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने का निर्देश जारी किया है.

Patna Highcourt

पटना हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश जारी किया है. यह आदेश पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिया.

हाल ही में कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से एक AI वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया गया था. वीडियो में उन्हें सपने में बातचीत करते हुए दर्शाया गया, जो पूरी तरह काल्पनिक था.

BJP ने वीडियो पर जताई नाराज़गी 

वीडियो सामने आने के बाद BJP ने कड़ी नाराज़गी जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने की आदत हो गई है. BJP ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है और पार्टी से माफी की मांग की.

‘AI वीडियो बनाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाने की जरूरत’ 

पद्मश्री मथुरभाई सवानी ने भी इस AI वीडियो पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा था- इस तरह की तकनीक का दुरुपयोग हमारे सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है. ऐसे AI वीडियो बनाने के लिए सख्त नियम और कानून बनाने की जरूरत है.'

दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी 

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. पीएम मोदी और अमित शाह ने घटना पर दुख जताया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि यह हरकत BJP के भेजे गए कार्यकर्ता ने जानबूझकर करवाई.

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