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खान सर को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा, गिरफ्तारी पर लगी रोक, वकील ने कहा- जहां चाहे आ और जा सकते हैं

पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने आईएएनएस से बातचीत में इसकी जानकारी दी.

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09 Jun 2026
( Updated: 09 Jun 2026
11:32 AM )
खान सर को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा, गिरफ्तारी पर लगी रोक, वकील ने कहा- जहां चाहे आ और जा सकते हैं
Image Credits: Video Grab/IANS
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खान सर को कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी है. 

खान सर को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा

आईएएनएस से बातचीत करते हुए अरविंद कुमार महुआर ने कहा कि खान सर को कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है. खान सर जहां चाहे आ जा सकते हैं. वकील ने बताया कि कानून के आधार पर खान सर को अंतरिम सुरक्षा मिली है.

बता दें कि पुलिस की एक टीम खान सर की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थी. खान सर की ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सोमवार दोपहर 12:30 बजे सुनवाई की थी, लेकिन तब फैसला नहीं दिया था.

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खान सर पर दर्ज हुआ केस 

खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा था कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और अन्य लोगों पर खान सर के स्टाफ ने केस दर्ज कराया है. इसके बाद खान सर पर भी केस दर्ज हुआ है.

अरविंद कुमार महुआर ने कहा था कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज या कल कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकता है. उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई मंगलवार को होगी.

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कोचिंग संचालक रौशन कुमार की हुई थी गिरफ़्तारी

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बता दें कि कोचिंग सेंटर पर हुए हमले को लेकर खान सर की तरफ से की गई शिकायत के बाद अन्य कोचिंग संचालक रौशन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. खान सर ने फायरिंग का दावा किया था, लेकिन मामले की जांच के निष्कर्षों और बरामद हथियारों के आधार पर पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ उकसाने और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी. इसी मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

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