आखिरी दिन गजब का खेल कर गए चंद्रचूड़, फैसले से भड़क उठे मुसलमान !
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अज़ीज़ बाशा केस में 1967 के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती क्योंकि उसका गठन एक कानून के तहत हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को इस बात की जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका 'ब्रेन' था.
09 Nov 2024
(
Updated:
06 Dec 2025
03:26 AM
)
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