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फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर अब जरूरी, नहीं तो भुगतें ₹10,000 का जुर्माना!

एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब सभी गाड़ियों पर एक फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. यह स्टीकर गाड़ी के फ्यूल टाइप को पहचानने में मदद करेगा और इससे वाहन के प्रदूषण स्तर को भी ट्रैक किया जा सकेगा.

02 May, 2025
( Updated: 02 May, 2025
03:47 PM )
फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर अब जरूरी, नहीं तो भुगतें ₹10,000 का जुर्माना!
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Fuel color Coded Sticker: भारत में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के लिए सरकार लगातार नए नियम और दिशा-निर्देश लागू कर रही है. हाल ही में एक नया आदेश जारी किया गया है जिसके तहत अब सभी गाड़ियों पर एक फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर लगाना अनिवार्य हो गया है. यह स्टीकर गाड़ी के फ्यूल टाइप को पहचानने में मदद करेगा और इससे वाहन के प्रदूषण स्तर को भी ट्रैक किया जा सकेगा.अगर गाड़ी मालिक इस स्टीकर को नहीं लगवाते, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानते है 

क्या है फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर?

फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक रंगीन स्टीकर होगा जिसे गाड़ी के विंडशील्ड पर चिपकाना होगा. यह स्टीकर वाहन के फ्यूल टाइप को दर्शाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, या सीएनजी. स्टीकर पर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सड़क पर चलने वाले अन्य लोग और जांच अधिकारी आसानी से पहचान सकें कि गाड़ी किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करती है.

पेट्रोल वाहनों के लिए – ग्रीन कलर

डीजल वाहनों के लिए – ऑरेंज कलर

सीएनजी वाहनों के लिए – ब्लू कलर

इससे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रक अधिकारियों को गाड़ियों के प्रदूषण स्तर को ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि विभिन्न ईंधन प्रकारों से निकलने वाला प्रदूषण अलग होता है.

क्यों है यह स्टीकर अनिवार्य?

यह स्टीकर गाड़ियों पर इसलिए लगाया गया है ताकि अधिकारियों को आसानी से यह पता चल सके कि गाड़ी किस प्रकार का ईंधन उपयोग करती है. इससे प्रदूषण पर नजर रखना आसान होगा और ग्रीन व्हीकल्स (जिन्हें कम प्रदूषण फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है) को बढ़ावा मिल सकेगा. इसके अलावा, यह सड़क सुरक्षा में भी योगदान देगा क्योंकि रंगीन स्टीकर से गाड़ी की पहचान और ट्रैकिंग तेज़ हो जाएगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना

नई गाइडलाइन्स के अनुसार, अगर वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ी पर फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगाया, तो उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस उल्लंघन पर जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है. यही नहीं, कुछ मामलों में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी निलंबित की जा सकती है. इस नियम का उद्देश्य सड़क पर प्रदूषण को नियंत्रित करना और गाड़ियों की सही पहचान सुनिश्चित करना है.'

स्टीकर कैसे प्राप्त करें और कहां लगाएंगे?

गाड़ी मालिकों को यह फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर संबंधित आरटीओ (रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस) से प्राप्त करना होगा. यह स्टीकर आमतौर पर गाड़ी के विंडशील्ड पर ही चिपकाया जाएगा. गाड़ी की जाँच करते वक्त यह स्टीकर अधिकारियों को फ्यूल प्रकार की जानकारी दे देगा.इसके अलावा, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में भी यह जानकारी अपडेट की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई में आसानी हो.

यह नियम कब से लागू होगा?

यह नया नियम जल्द ही लागू किया जाएगा, और यह देशभर के सभी राज्यों में प्रभावी होगा.सरकार की योजना है कि अगले कुछ महीनों में इस नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके. गाड़ी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों पर इस स्टीकर को लगवाएं ताकि वे जुर्माने से बच सकें.

फ्यूल कलर कोडेड स्टीकर का यह नया नियम प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह गाड़ियों की सही पहचान को सुनिश्चित करेगा और ईंधन प्रकार के आधार पर प्रदूषण पर नजर रखने में मदद करेगा. वाहन मालिकों को इस नियम का पालन करना जरूरी है, ताकि उन्हें जुर्माने का सामना न करना पड़े और वे कानूनी समस्याओं से बच सकें.

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