23 मार्च से बढ़ जाएगा घरेलू फ्लाइट किराया! सरकार ने हटाया फेयर कैप, जानें, नए आदेश में क्या कहा
Civil Aviation Ministry New Rule: अभी तक घरेलू उड़ानों के लिए एयरलाइन कंपनियां अधिकतम 18 हजार रुपए तक ही चार्ज कर सकती थीं, लेकिन नए आदेश के बाद किराया बढ़ जाएगा.
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डोमेस्टिक फ्लाइट्स रेट्स बढ़ने वाले हैं क्योंकि सरकार ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा लिया है. जिसके बाद 23 मार्च से फ्लाइट्स कंपनियों को किराया बढ़ाने की छूट मिल जाएगी.
अभी तक घरेलू उड़ानों के लिए एयरलाइन कंपनियां अधिकतम 18 हजार रुपए तक ही चार्ज कर सकती थीं. यानी कंपनियां सर्विस के लिए इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती हैं. दिसंबर साल 2025 में इंडिगो फ्लाइट संकट के बाद सरकार ने फेयर कैप लगाया था, जो अब हटा लिया गया है.
सरकार ने आदेश में क्या कहा?
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने आदेश में कहा है, पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है और परिचालन सामान्य हो गया है. समीक्षा के बाद, यह फैसला किया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमा को 23 मार्च, 2026 से हटा दिया जाएगा.
हालांकि इसके साथ अपने आदेश में विमानन मंत्रालय ने यह भी कहा कि एयरलाइंस को कीमतों के मामले में अनुशासन बनाए रखना होगा और जिम्मेदारी से काम करना होगा. यह एयरलाइंस कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि किराया उचित, पारदर्शी और बाजार की स्थितियों के हिसाब से हो. जिससे यात्रियों पर बोझ न बढ़े.
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मंत्रालय ने साफ किया कि किराए में किसी भी तरह की ज्यादा बढ़ोतरी और गैर जरूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस पर सरकार गंभीर रुख अपना सकती है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय रियल टाइम हवाई किराए के रुझानों पर नजर रख रहा है.
इंडिगो संकट में मनमाना किराया वसूला गया
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दरअसल, नवंबर 2025 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पायलट और क्रू मेंबर से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किए थे. ये नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के तहत लागू किए गए थे. इसके बाद इंडिगो में क्रू और पायलट का संकट खड़ा हो गया था. नतीजा ये हुआ कि कई फ्लाइट्स कैंसल हुई, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई, यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए फ्लाइट्स कंपनियों ने किराया 50 हजार तक बढ़ा दिया था.
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