जिस पर देशकरता है भरोसा
Advertisement

कांग्रेस मुख्यालय में हुआ वंदेमातरम् का अपमान? शिकायत दर्ज, जेल जा सकती हैं सोनिया गांधी! जानें क्या है नया कानून

‘वंदे मातरम्’ का अपमान कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ने वाला है, कर्नाटक से दिल्ली तक शिकायत दर्ज करा दी गई है. कहा जा रहा है कि नए कानून के तहत जेल जा सकती हैं सोनिया गांधी. वहीं राहुल और खड़गे की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

Author
17 Aug 2026
( Updated: 17 Aug 2026
10:37 AM )
कांग्रेस मुख्यालय में हुआ वंदेमातरम् का अपमान? शिकायत दर्ज, जेल जा सकती हैं सोनिया गांधी! जानें क्या है नया कानून
Image Source: IANS
Advertisement

कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त को ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन के दौरान सामने आए एक वीडियो और राष्ट्रगीत के कथित अपमान करने पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के अलावा अब दिल्ली में भी शिकायत दर्ज कराई गई है. ताजा मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को ईमेल के जरिए शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की मांग की है। इससे पहले बीजेपी नेता की ओर से मंगलुरु के उरवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई। 

वंदे मातरम् के अपमान के बाद जेल भी जा सकती हैं सोनिया गांधी!

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ का पूर्ण गायन किया जा रहा था। इसी दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा किए गए कुछ इशारों का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद इस घटना को लेकर चर्चा और विवाद शुरू हुआ।

Advertisement

आपको बता दें कि राष्ट्रगान और तिरंगे की तरह ही जुलाई 2026 में पारित राष्ट्र गौरव निवारण (संशोधित) अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद वंदेमातरम को भी वैसा ही कानूनी संरक्षण प्राप्त हो गया है. यानी कि राष्ट्रगीत के अपमान, गायन में बाधा डालना आदि करना कानूनन जुर्म है. दोषी को 3 साल की सजा, या जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है. ऐसे में अगर ये मामला बढ़ता है और जांच आगे बढ़ती है तो सोनिया के अलावा कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ सकती है. अगर जेल होती है तो सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ सकता है.

वंदे मातरम को भी मिला राष्ट्रगान जैसा कानूनी संरक्षण, क्या है नया कानून?

  • मोदी सरकार ने राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करवाया.
  • यह कानून राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के बराबर का दर्जा देता है.
  • 15 अगस्त 2026 को पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पूरा गाया गया.
  • राष्ट्रीय गान की तरह अब वंदे मातरम का भी अपमान किये जाने पर सजा का प्रावधान किया गया है.
  • नए प्रावधानों के तहत, 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालने या किसी भी तरह से इसका अपमान करने दोषी को 3 साल की कैद, जुर्माना हो सकता है.
  • अगर कोर्ट में साबित होता है कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का अपमान हुआ तो राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया फंस सकते हैं.
  • मंगलुरु में BJP नेता के अलावा अब दिल्ली में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है.

दिल्ली पुलिस के पास आई शिकायत में क्या मांग की गई है?

जहां तक दिल्ली पुलिस के पास आई शिकायत का सवाल है तो शिकायतकर्ता ने पुलिस से 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की मूल और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराने, उपलब्ध ऑडियो-वीडियो फुटेज की जांच करने और कार्यक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है।

इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने तथा सोनिया गांधी द्वारा किए गए कथित इशारों के वास्तविक उद्देश्य और परिस्थितियों की भी जांच करने की मांग की गई है।

Advertisement

शिकायत में कहा गया है कि यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ के गायन को रोकने, उसमें बाधा डालने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई कृत्य किया गया है, तो लागू कानून के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

कर्नाटक में भी दर्ज कराई गई सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत

इससे पहले कर्नाटक बीजेपी के नेता विकास पुत्तूर कार्यकर्ताओं के साथ उरवा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पुलिस को शिकायत सौंपी। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ध्वजारोहण समारोह का प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मौजूद थीं। सोनिया गांधी ने ‘वंदे मातरम’ को बीच में ही रोकने के लिए कहा था। जब प्रोटोकॉल के अनुसार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' प्रस्तुत किया जा रहा था तो सोनिया गांधी ने इसके प्रति अनादर दिखाया और इसे रोकने पर जोर दिया।

भाजपा नेता ने कहा, "ऐसा लगता है कि यह शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया कृत्य है और यह हमारे देश के राष्ट्रगीत का अपमान है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सोनिया गांधी के खिलाफ तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह कृत्य "राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम" की धारा 3 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 195 और 352 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे विकास पुत्तूर?

Advertisement

विकास पुत्तूर ने चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो वह हाईकोर्ट में निजी शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय सम्मान का कोई अपमान हुआ है, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुत्तूर ने पुलिस से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस मामले में कोई राजनीतिक दखल न हो।

ये भी पढ़ें: अब वंदेमातरम् का किया अपमान तो खैर नहीं...राज्यसभा से राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण बिल पारित, जानें क्या हैं दंडनीय प्रावधान

यह भी पढ़ें

पुलिस को दी शिकायत में भाजपा नेता ने लिखा, "मैं अपने देश भारत का बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा इसके झंडे, राष्ट्रीय चिह्न, राष्ट्रगान, गीतों, संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का गहरा सम्मान करता आया हूं। 'वंदे मातरम' गीत की रचना स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1896 में की थी और इसने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इसे राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान ही सम्मान और आदर दिया जाता है। वास्तव में हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इसका सम्मान ऐसे करे जिससे इसकी गरिमा बनी रहे।"

Tags

Advertisement
टिप्पणियाँ 0
G
Guest (अतिथि)
LIVE
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
अधिक
Advertisement
Advertisement
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज़
होम वीडियो खोजें